लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म वॉट्सऐप पर लगी 213 करोड़ रुपये की पेनल्टी को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल (NCLAT) में चुनौती दी गई है। WhatsApp पर 2021 में प्राइवेसी पॉलिसी में किए गए अपडेट के लिए लगाई गई है। वॉट्सऐप का मालिकाना हक रखने वाली Meta ने सोमवार को NCLAT में कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) के ऑर्डर को चुनौती दी है।
NCLAT को बताया गया है कि CCI के इस ऑर्डर का पूरी इंडस्ट्री पर असर होगा और इस वजह से इस मामले की जल्द सुनवाई करने की जरूरत है। इस मामले की NCLAT ने 16 जनवरी को सुनवई तय की है। पिछले वर्ष नवंबर में CCI ने वॉट्सऐप की प्राइवेसी पॉलिसी को लागू करने में अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करने के लिए Meta पर 213.1 करोड़ रुपये की पेनल्टी लगाई थी। CCI की जांच में पाया गया था कि वॉट्सऐप के 2021 में प्राइवेट पॉलिसी के अपडेट में कॉम्पिटिशन एक्ट के तहत अनुचित शर्त को लगाया गया था। इसमें वॉट्सऐप के सभी यूजर्स को डेटा के कलेक्शन का दायरा बढ़ाने और इस डेटा को Meta Group के साथ शेयर करने के लिए सहमति देने पर बाध्य किया गया था।
इससे यूजर्स की प्राइवेसी और मार्केट में निष्पक्षता को लेकर सवाल उठे थे। CCI के फैसले में इसे अनुचित शर्त बताया गया था, जो कॉम्पिटिशन एक्ट का उल्लंघन है। CCI ने अमेरिकी
कंपनी Meta और वॉट्सऐप को एक निश्चित अवधि में सुधार के कुछ उपाय करने के भी निर्देश दिए थे। इन निर्देशों में कहा गया था कि
विज्ञापनों के लिए डेटा की कोई शेयरिंग नहीं की जाएगा। वॉट्सऐप पर विज्ञापनों के उद्देश्य से Meta की फर्मों के साथ यूजर्स का डेटा शेयर करने पर रोक लगाई गई है।
इसके साथ ही वॉट्सऐप को यह स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि Meta की फर्मों के साथ कौन सा डेटा शेयर किया जाता है और प्रत्येक प्रकार के डेटा को विशेष उद्देश्यों के साथ लिक करना होगा। CCI ने इस कंपनी को ऑनलाइन डिस्प्ले एडवर्टाइजिंग के मार्केट में कॉम्पिटिटर्स के लिए रुकावटें डालने का दोषी भी पाया था। कंपनी इसके लिए वॉट्सऐप के यूजर्स के डेटा का इस्तेमाल करती है। हाल ही में नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने WhatsApp Pay पर UPI से जुड़े यूजर्स को जोड़ने की लिमिट हटा दी है।
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