भारत में 119 मोबाइल ऐप्स बैन, इनमें से कई ऐप्स चाइनीज; Google Play Store से अभी तक सिर्फ 15 हटाए गए
एक रिपोर्ट के अनुसार, इस बार के ब्लॉकिंग ऑर्डर IT अधिनियम की धारा 69A के तहत जारी किए गए हैं, जो सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के मद्देनजर ऑनलाइन कंटेंट को बैन करने की पावर देता है। रिपोर्ट बताती है कि इस बैन लिस्ट में कुछ ऐप्स ऐसे भी हैं जो सिंगापुर, अमेरिका, यूके और ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हैं। हालांकि, अभी तक केवल 15 ऐप्स को Google Play Store से हटाया गया है, जबकि बाकी ऐप्स अब भी डाउनलोड के लिए उपलब्ध हैं।