बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी फरवरी की सेल्स के आंकड़े में जल्द लॉन्च होने वाली अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स की बुकिंग्स को भी गिना था। इससे कंपनी के मार्केट शेयर में बढ़ोतरी दिखी थी। पिछले कुछ महीनों से कंपनी को कस्टमर्स की सर्विस से जुड़ी शिकायतों के साथ ही सरकार की स्क्रूटनी बढ़ने से मुश्किलों का सामना करना पड़ा है।
Ola Electric ने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज को पिछले महीने भेजे एक पत्र में बताया है कि उसने फरवरी की सेल्स के आंकड़े में नए
इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए 10,866 बुकिंग्स के साथ ही Roadster X इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स के लिए 1,395 बुकिंग्स को भी जोड़ा था। कंपनी ने फरवरी की सेल्स को 25,000 यूनिट्स से अधिक बताया था। हालांकि, व्हीकल रजिस्ट्रेशन से जुड़े एक सरकारी पोर्टल पर यह सेल्स केवल लगभग 8,600 यूनिट्स की थी।
कंपनी ने कहा था कि व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस संभालने वाले दो वेंडर्स के साथ फीस को लेकर मोलभाव की वजह से रजिस्ट्रेशंस में देरी हो सकती है। ओला इलेक्ट्रिक के व्हीकल्स की बिक्री और रजिस्ट्रेशंस में बड़े अंतर की वजह से मिनिस्ट्री ने
कंपनी से जवाब मांगा था। हालांकि, इस मुद्दे को लेकर कंपनी के खिलाफ कोई गड़बड़ी तय नहीं की गई है। पिछले सप्ताह महाराष्ट्र सरकार ने Ola Electric को राज्य में उसके कुछ स्टोर्स के लिए ट्रेड सर्टिफिकेट नहीं होने पर नोटिस दिया था। पिछले महीने कंपनी के महाराष्ट्र में कई स्टोर्स पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ने छापे मारे थे।
इस नोटिस में कहा गया है, "यह पाया गया है कि आपकी कंपनी अनधिकृत शोरूम और स्टोर्स के साथ ऑपरेट कर रही है और गैर कानूनी तरीके से व्हीकल्स की बिक्री की जी रही है। यह बहुत गंभीर मामला है। आपसे तीन दिनों के अंदर इसे लेकर एक स्पष्टीकरण उपलब्ध कराने का निवेदन किया जाता है कि इस गतिविधि के लिए आपकी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।" सेंट्रल मोटर व्हीकल्स एक्ट और सेंट्रल मोटर व्हीकल्स के रूल 33 के अनुसार, व्हीकल्स के मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को व्हीकल्स के रजिस्ट्रेशन के लिए बिजनेस सर्टिफिकेट अनिवार्य होता है। सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स के रूल 35 में कहा गया है कि व्हीकल्स की बिक्री या ट्रेड से जुड़े प्रत्येक एस्टैबलिशमेंट, शोरूम या डीलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करने वाली अथॉरिटी से एक अलग बिजनेस सर्टिफिकेट लेना होता है।