सोशल मीडिया पर कंटेंट को ब्लॉक करने के रूल्स की पड़ताल करेगा सुप्रीम कोर्ट 

दो जजों की बेंच ने कहा कि अगर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है तो नोटिस दिया जाएगा और अगर जिस व्यक्ति ने इनफॉर्मेशन को होस्ट किया है उसकी पहचान नहीं की जा सकती, तो इंटरमीडियरी को नोटिस भेजा जाएगा

विज्ञापन
Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 3 मार्च 2025 23:52 IST
ख़ास बातें
  • सुप्रीम कोर्ट ने रूल के खिलाफ दायर याचिका पर सरकार से उत्तर मांगा है
  • इस याचिका में इनफॉर्मेशन पोस्ट करने वाले को नोटिस देने की मांग की गई है
  • इससे पहले भी सोशल मीडिया पर कंटेंट से जुड़े रूल्स का विरोध हो चुका है

इससे पहले भी सोशल मीडिया पर कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े रूल्स का विरोध किया जा चुका है

पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया पर कंटेंट को लेकर शिकायतें तेजी से बढ़ी हैं। इसे लेकर केंद्र सरकार की ओर से रूल्स भी बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया एकाउंट्स या कंटेंट को ब्लॉक करने से जुड़े रूल्स की पड़ताल करने पर सहमति दी है। ये रूल्स इस कंटेंट को तैयार या पोस्ट करने वालों का पक्ष सुने बिना इसे ब्लॉक करने से जुड़े हैं। 

जस्टिस B R Gavai और Augustine George की बेंच ने इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (प्रोसीजर एंड सेफगार्ड्स फॉर ब्लॉकिंग फॉर एक्सेस ऑफ इनफॉर्मेशन बाय पब्लिक) रूल्स के रूल 16 का खारिज करने की मांग वाली याचिका पर सरकार से उत्तर मांगा है। इस याचिका पर बेंच की ओर से नोटिस जारी किया गया है। याचिकाकर्ता सॉफ्टवेयर फ्रीडम लॉ सेंटर की ओर से पेश हुई सीनियर एडवोकेट इंदिराजयसिंग ने बताया कि इनफॉर्मेशन को पोस्ट करने वाले व्यक्ति को कोई नोटिस नहीं दिया गया और केवल X जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को नोटिस भेजा गया था। उन्होंने कहा, "सरकार की इनफॉर्मेशन को हटाने की शक्ति को चुनौती नहीं दी गई है। इनफॉर्मेशन को हटाने पर उस व्यक्ति को भी नोटिस दिया जाना चाहिए जिससे उस इनफॉर्मेशन को सार्वजनिक मंच पर पेश किया है।" 

एडवोकेट पारस नाथ सिंह की ओर से दायर याचिका में इन रूल्स के कुछ प्रावधानों की वैधता को चुनौती दी गई थी। इस याचिका में कहा गया था कि कंटेंट को पोस्ट करने वाले व्यक्ति को ब्लॉकिंग के निवेदन का नोटिस जारी करने को वैकल्पिक बनाने के जरिए रूल 8 ने अथॉरिटीज को यह 'एकाधिकार' दिया है कि इनफॉर्मेशन को पोस्ट करने वाले व्यक्ति को नोटिस दिया जाए या नहीं। बेंच ने शुरुआत में कहा था कि जिस व्यक्ति को शिकायत है वह इसे लेकर कोर्ट से गुहार लगा सकता है। इसके साथ ही बेंच का कहना था कि अगर व्यक्ति की पहचान की जा सकती है तो नोटिस दिया जाएगा और अगर जिस व्यक्ति ने इनफॉर्मेशन को होस्ट किया है उसकी पहचान नहीं की जा सकती, तो इंटरमीडियरी को नोटिस भेजा जाएगा। 

इस बारे में जस्टिस गवई का कहना था, "शुरुआती नजर में हमारा मानना है कि रूल को इस तरीके से पढ़ना चाहिए कि अगर एक व्यक्ति की पहचान की जा सकती है, तो उसे नोटिस दिया जाना चाहिए।" जब जयसिंग ने कहा कि कोर्ट को सोशल मीडिया के बारे में जानकारी होगी, तो जस्टिस गवई ने बताया कि वह किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नहीं हैं। 



 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी ...और भी

Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. Xiaomi 17 Ultra अगले हफ्ते होगा लॉन्च, कैमरा सिस्टम और परफॉर्मेंस होगी इसकी जान!
#ताज़ा ख़बरें
  1. इंश्योरेंस से जुड़े स्कैम को रोकने के लिए TRAI ने लागू किया नया रूल
  2. Poco M8 सीरीज में हो सकती है नए डिजाइन वाली कैमरा यूनिट 
  3. कॉल मिस हुई? Truecaller का नया Voicemail फीचर करेगा काम आसान
  4. Hollywood में बड़ा उलटफेर, 50 साल बाद टूटेगी परंपरा! Oscars अब TV पर नहीं बल्कि...
  5. Apple के फोल्डेबल iPhone का हो सकता है iPad Mini जैसा डिजाइन
  6. BoAt की नई Valour Ring 1 स्मार्ट अंगूठी ट्रैक करेगी फिटनेस और हेल्थ, फुल चार्ज में चलेगी 15 दिन! जानें कीमत
  7. OnePlus 15s जल्द होगा भारत में लॉन्च, BIS पर हुई लिस्टिंग
  8. Xiaomi का नया 10000mAh Power Bank फोन के साथ लैपटॉप को भी करता है चार्ज, इस कीमत में हुआ लॉन्च
  9. Infinix ने 8 मेगापिक्सल कैमरा, 8000mAh बैटरी के साथ Xpad Edge टैबलेट किया लॉन्च, जानें सबकुछ
  10. CES 2026: Samsung पेश करेगी नए AI पावर्ड स्मार्ट होम अप्लायंसेज, इवेंट से पहले दिखाई झलक
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.