देश में कंपनियों की ओर से कस्टमर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करने के कई मामले हुए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि प्रस्तावित डेटा प्रोटेक्शन बिल से इस समस्या का समाधान किया जाएगा। सरकार ने हाल ही में लोकसभा से पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल वापस ले लिया था। सरकार ने बताया था कि वह एक नया बिल पेश करेगी जो इस समस्या से बेहतर तरीके से निपटेगा।
यूजर्स को गलत जानकारी देकर उनकी लोकेशन को ट्रैक करने के कारण इंटरनेट सर्च इंजन Google के खिलाफ अमेरिका में मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT स्टेट मिनिस्टर Rajeev Chandrasekhar ने कहा कि इस प्रकार से कस्टमर्स के डेटा का गलत इस्तेमाल करना प्राइवेसी और डेटा प्रोटेक्शन को लेकर मापदंडों का उल्लंघन है। डेटा प्रोटेक्शन बिल इस समस्या को समाप्त करेगा। इसका उल्लंघन करने वाली फर्मों या इंटरमीडियरी को कड़े परिणाम भुगतान होंगे।
डेटा प्रोटेक्शन बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने की संभावना है।
गूगल ने अमेरिका में इस कानूनी मामले का निपटारा करने के लिए लगभग 39.2 करोड़ डॉलर का भुगतान करने पर सहमति जताई है। भारत में स्मार्टफोन मार्केट में गूगल के एंड्रॉयड की 95 प्रतिशत से अधिक हिस्सेदारी है। Google के कारोबारी तरीकों को लेकर भारत में कड़ी स्क्रूटनी की जा रही है। गूगल को चलाने वाली अमेरिकी कंपनी Alphabet को ऐप डिवेलपर्स के लिए देश में थर्ड-पार्टी बिलिंग या पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज की अनुमति देने का आदेश दिया गया है। कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने कॉम्पिटिशन के खिलाफ तरीकों का इस्तेमाल करने के कारण कंपनी पर लगभग 932 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था। इससे पहले गूगल पर Android ऑपरेटिंग सिस्टम से जुड़े गलत कारोबारी तरीकों के लिए लगभग 1,338 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया था।
CCI ने 199 पेज के ऑर्डर में कहा था कि गूगल ने अपनी दबदबे वाली स्थिति का गलत इस्तेमाल करते हुए ऐप डिवेलपर्स को कंपनी के इन-ऐप पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करने के लिए मजबूर किया है। डिवेलपर्स के लिए अपने कार्य से कमाने का एक बड़ा जरिया इन-एप डिजिटल गुड्स की बिक्री करना होता है। इसके अलावा
गूगल को तीन महीनों के अंदर आठ सुधार करने के लिए कहा गया है। इनमें इन-ऐप परचेज या ऐप्स परचेज करने के लिए ऐप डिवेलपर्स को किसी थर्ड-पार्टी बिलिंग या पेमेंट प्रोसेसिंग सर्विसेज का इस्तेमाल करने से नहीं रोकना शामिल है।
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