Google को गैर कानूनी लोन ऐप्स पर सरकार और RBI ने दी चेतावनी

डिजिटल लेंडिंग सेगमेंट में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के बाद RBI ने हाल ही में लेंडर्स से डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज के लिए कड़े नियम बनाने को कहा था

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Written by नित्या पी नायर, Edited by आकाश आनंद, अपडेटेड: 20 सितंबर 2022 09:09 IST
ख़ास बातें
  • इसका उद्देश्य बॉरोअर्स को जालसाजी से सुरक्षित करना है
  • सरकार और RBI स्वीकृति वाले लेंडिंग ऐप्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं
  • गूगल से इन ऐप्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कम करने के लिए कहा गया है

RBI ने कुछ सप्ताह पहले डिजिटल लेंडिंग के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की थी

इंटरनेट सर्च की टॉप कंपनी Google को सरकार ने गैर कानूनी लेंडिंग ऐप्स का इस्तेमाल रोकने के लिए कड़े नियम लागू करने के लिए कहा है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ((MeitY) और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( RBI) ने गूगल को इन ऐप्स पर लगाम लगाने का निर्देश दिया है। डिजिटल लेंडिंग सेगमेंट में धोखाधड़ी के मामले बढ़ने के बाद RBI ने हाल ही में लेंडर्स से डिजिटल लेंडिंग सर्विसेज के लिए कड़े नियम बनाने को कहा था। 

इसका उद्देश्य बॉरोअर्स को जालसाजी से सुरक्षित करना था। गूगल ने फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप्स के लिए अपनी स्टोर डिवेलपर प्रोग्राम पॉलिसी में बदलाव किया है। इसमें पर्सनल लोन ऐप्स के लिए अतिरिक्त शर्तें शामिल हैं। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, गैर कानूनी डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर लगाम लगाने के लिए सरकार और RBI ने गूगल से स्क्रूटनी बढ़ाने और यह पक्का करने के लिए कहा है कि केवल रेगुलेटर से स्वीकृति वाले लोन ऐप्स ही गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड के लिए उपलब्ध हों। इसके साथ ही गूगल से इन ऐप्स के वेबसाइट्स और डाउनलोड के अन्य जरियों से डिस्ट्रीब्यूशन को भी कम करने के लिए कहा गया है। 

गूगल ने बताया है कि उसने फाइनेंशियल सर्विसेज ऐप्स के लिए पिछले वर्ष सितंबर से अपनी प्ले स्टोर डिवेलपर प्रोग्राम पॉलिसी में बदलाव कर पर्सनल लोन ऐप्स के लिए अतिरिक्त शर्तों को अनिवार्य किया था। कंपनी के प्रवक्ता ने कहा कि भारत में प्ले स्टोर से 2,000 से अधिक पर्सनल लोन ऐप्स को यूजर सेफ्टी पॉलिसी का उल्लंघन करने की वजह से हटाया गया है। उनका कहना था, "इस समस्या से निपटने के लिए हम कानून प्रवर्तन एजेंसियों और इंडस्ट्री से जुड़े संगठनों के साथ मिलकर काम करना जारी रखेंगे।"

RBI ने कुछ सप्ताह पहले डिजिटल लेंडिंग के लिए विस्तृत गाइडलाइंस जारी की थी। सरकार और RBI स्वीकृति वाले लेंडिंग ऐप्स की लिस्ट तैयार कर रहे हैं। RBI ने डिजिटल लोन को किसी थर्ड पार्टी के बिना बॉरोअर के बैंक एकाउंट में सीधे क्रेडिट करना भी अनिवार्य किया है। पेमेंट सर्विसेज से जुड़ी Paytm को चलाने वाली  वन 97 कम्युनिकेशन ने चाइनीज लोन मर्चेंट्स से कोई लिंक होने से इनकार किया है। एन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने एक चाइनीज लोन ऐप की जांच के तहत इन मर्चेंट्स को निशाने पर लिया है।   
 

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