बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियों में शामिल Google के लिए भारत में मुश्किलें बढ़ रही हैं। कंपनी के चीफ एग्जिक्यूटिव ऑफिसर (CEO), Sundar Pichai को मुंबई की एक अदालत ने YouTube पर एक मानहानि करने वाले वीडियो को हटाने में नाकाम रहने पर अवमानना का नोटिस दिया है।
एक मीडिया
रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई के Ballard Pier में चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत की ओर से 21 नवंबर को यह नोटिस जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि यूट्यूब ने पिछले वर्ष मार्च में दिए गए मानहानि करने वाले एक वीडियो को हटाने के ऑर्डर का पालन नहीं किया है। इस वीडियो में ध्यान फाउंडेशन और इसके फाउंडर, Yogi Ashwini को निशाना बनाया गया था। ध्यान फाउंडेशन ने भी लगभग दो वर्ष पहले यूट्यूब के खिलाफ अवमानना की याचिका दायर की थी। इस याचिका में आरोप लगाया गया था कि यूट्यूब जानबूझ कर अदालत के ऑर्डर को अनदेखा कर रहा है। यूट्यूब का मालिकाना हक गूगल के पास है।
पिछले वर्ष कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (CCI) ने गूगल को कॉम्पिटिशन विरोधी कारोबारी तरीकों का इस्तेमाल करने का दोषी पाया था। देश में 60 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन्स में से लगभग 97 प्रतिशत एंड्रॉयड पर चलते हैं। यूरोप में लगभग 55 करोड़
स्मार्टफोन्स के लिए यह आंकड़ा लगभग 75 प्रतिशत का है। CCI ने कंपनी को निर्देश दिया था कि उसे ऐप डिवेलपर्स पर ऐसी कोई शर्त नहीं लगानी चाहिए जो अनुचित या भेदभाव वाली हों।
हाल ही में Google के खिलाफ ऑनलाइन ऐडवर्टाइजिंग में प्रतिस्पर्धा को दबाने के आरोप में अमेरिका में मुकदमा शुरू हुआ था। इस मामले में अभियोजन पक्ष का कहना है कि गूगल ने वेबसाइट्स पर न्यूज के फ्लो और फंड्स पर बड़ा एकाधिकार रखा है। यह प्रति सेकेंड लगभग 1.5 लाख ऑनलाइन ऐड सेल्स करती है। यह मामला बड़ी टेक कंपनियों की ओर से मजबूत स्थिति का गलत इस्तेमाल करने को रोकने के प्रयास के लिए महत्वपूर्ण है। अभियोजन पक्ष ने कहा है कि गूगल ने वेबसाइट ऐडवर्टाइजिंग टूल्स पर मोनोपॉली के लिए एक्विजिशंस के जरिए एक जटिल योजना बनाई है। हालांकि, कंपनी ने इन आरोपों से इनकार किया था। गूगल को चलाने वाली Alphabet का कहना था कि इससे उसकी टेक्नोलॉजी और कस्टमर्स को सर्विस देने की कोशिशों में रुकावट डाली जा रही है।
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