ITR 2025-26: रिफंड मिलने में देरी? जानें कारण और कैसे करें अपना टैक्स रिफंड ट्रैक, स्टेप-बाय-स्टेप गाइड
इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) उस अमाउंट को कहते हैं जो आपने टैक्स के रूप में ज्यादा जमा कर दी होती है, उदाहरण के लिए TDS, एडवांस टैक्स, या सेल्फ-असेसमेंट टैक्स। और जब आपका असल टैक्स डिडक्शन उससे कम होता है, तो आयकर विभाष आपको वो पैसा रिफंड के रूप में वापस देता है। हालांकि, इसके लिए भी एक प्रोसेस होता है, जो आप जानते ही होंगे। इनकम टैक्स रिटर्न के लिए आवेदन देने के बाद भी कई बार रिफंड मिलने में देरी होती है और इस देरी का कोई एक कारण नहीं होता है। यदि आपका टैक्स रिफंड अभी तक नहीं आया है, तो सुनिश्चित करें कि आपने अपना आईटीआर वैरिफाई कर लिया है।