इस महीने की शुरुआत में यूट्यूब ने कहा था कि टेक्नोलॉजी के डिवेलपमेंट और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े टूल्स के आने से गलत जानकारी पर रोक लगाना महत्वपूर्ण है
इंस्टाग्राम को मार्च में यूजर्स से 9,226 शिकायतें मिली थी और इनमें से 5,936 पर एक्शन लिया गया है। कंपनी ने 4,280 मामलों में यूजर्स की समस्याओं के समाधान के लिए टूल्स उपलब्ध कराए हैं
सोशल मीडिया कंपनियों को ऐसी शिकायतों के लिए ग्रिवांस रिड्रेसल ऑफिसर रखना होता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और सरकार के बीच कथित तौर पर गलत जानकारी फैलाने वाले कंटेंट या एकाउंट्स को हटाने को लेकर कई बार विवाद भी हो चुका है
इस यूट्यूब चैनल पर "देश के चीफ जस्टिस के आदेश के बाद चुनावों को मतदान पत्र के जरिए कराने" और उत्तर प्रदेश विधानसभा की 131 सीटों पर दोबारा चुनाव होने जैसी फेक न्यूज फैलाने का आरोप है
Delhi Airport : दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर बढ़ती भीड़ के कारण यात्रियों से कहा गया है कि उन्हें उड़ान के तय समय से 3.5 घंटे पहले एयरपोर्ट पर पहुंचना जरूरी होगा।
ट्विटर की गाइडलाइंस के अनुसार, अदालत के आदेश जैसी वैध कानूनी मांग के कारण इस तरह का कदम उठाया जाता है। इससे पहले जून में ट्विटर ने संयुक्त राष्ट्र, तुर्की और मिस्र में पाकिस्तानी दूतावासों के ट्विटर एकाउंट्स को बैन किया था
लगभग चार वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरनेट पर आपत्तिजनक कंटेंट को लेकर चिंता जताई थी। कोर्ट ने कहा था कि सरकार ऐसे वीडियो और फोटो को हटाने के लिए गाइडलाइंस या स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाना सकती है
ब्रिटेन के फाइनेंशियल रेगुलेटर्स क्रिप्टोकरेंसी का इस्तेमाल बड़े स्तर पर शुरू होने से इकोनॉमी के अस्थिर होने की आशंका जता चुके हैं। यूरोपियन यूनियन के रेगुलेटर्स ने भी हाल ही में क्रिप्टोकरेंसीज को लेकर चेतावनी दी थी
ब्रिटेन की गाइडलाइंस का पालन करने के लिए क्रिप्टो एडवर्टाइजिंग फर्मों को 2 मई तक की डेडलाइन दी गई है। इन गाइडलाइंस का उल्लंघन करने वालों से ब्रिटेन की फाइनेंशियल कंडक्ट अथॉरिटी निपटेगी
हाई कोर्ट की बेंच ने एडवोकेट सवीना क्रेस्टो की ओर से दायर एक जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। याचिका में देश में उबर के ऐप का इस्तेमाल करने वाले कस्टमर्स की शिकायतों के समाधान की व्यवस्था नहीं होने की समस्या उठाई है
उन्होंने कहा कि उनका कहना था कि सरकार जब भी इंटरनेट के लिए कड़े कानून लाने और सोशल मीडिया गाइडलाइंस को मजबूत बनाने के बारे में बात करती है तो विपक्षी दलों की ओर से विरोध किया जाता है और वे इसे अभिव्यक्ति और बोलने की स्वतंत्रता को रोकने की एक कोशिश बताते हैं
सोशल मीडिया कंपनियों को आदेश है कि किसी भी आपत्तिजनक कटेंट को उन्हें 24 घंटे के भीतर हटाना होगा और इसके बाद हर महीने आई कुल शिकायतों के निपटारे की जानकारी भी देनी होगी।