सरकार का अपने कर्मचारियों को आदेश, Google Drive, Dropbox, VPN का नहीं करें इस्‍तेमाल

‘साइबर सिक्‍योरिटी गाइडलाइंस फॉर गर्वनमेंट एंप्‍लॉई’ नाम का यह डॉक्‍युमेंट खासतौर पर गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्‍स आदि की ओर इशारा करता है।

सरकार का अपने कर्मचारियों को आदेश, Google Drive, Dropbox, VPN का नहीं करें इस्‍तेमाल

सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि वह ऑफ‍िशियल कम्‍युनिकेशन के लिए बाहरी ईमेल सर्विसेज का इस्‍तेमाल नहीं करें।

ख़ास बातें
  • आदेश का पालन सभी कर्मचारियों को करना होगा
  • नियम नहीं मानने पर कार्रवाई की बात भी कही गई है
  • सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है
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केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को आदेश दिया है कि वो Google ड्राइव और ड्रॉपबॉक्स समेत थर्ड पार्टी, गैर-सरकारी क्लाउड प्लेटफॉर्म्‍स व नॉर्डवीपीएन और एक्सप्रेसवीपीएन समेत वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) की सर्विसेज का इस्‍तेमाल नहीं करें। गैजेट्स 360 को पता चला है कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) का यह आदेश सभी मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है और सभी सरकारी कर्मचारियों को निर्देश का पालन करना जरूरी है। सरकार का नया कदम वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर्स और डेटा सेंटर कंपनियों को अपने यूजर्स का डेटा 5 साल तक स्टोर करने का निर्देश देने के कुछ हफ्तों बाद आया है।

गैजेट्स 360 द्वारा देखे गए 10 पेज के दस्तावेज से पता चलता है कि कर्मचारी किसी भी गैर-सरकारी क्लाउड सर्विस पर कोई भी इंटरनल, प्रतिबंधित, गोपनीय सरकारी डेटा या फाइलों को अपलोड-सेव नहीं करेंगे। ‘साइबर सिक्‍योरिटी गाइडलाइंस फॉर गर्वनमेंट एंप्‍लॉई' नाम का यह डॉक्‍युमेंट खासतौर पर गूगल ड्राइव, ड्रॉपबॉक्‍स आदि की ओर इशारा करता है।  

इन पॉपुलर क्लाउड सर्विसेज का इस्‍तेमाल सरकारी कर्मचारियों के लिए बैन करने के अलावा सरकार ने निर्देश दिया है कि कर्मचारी नॉर्डवीपीएन, एक्सप्रेसवीपीएन, टोर और प्रॉक्सी समेत किसी भी थर्ड पार्टी की अनजान सर्विसेज और वीपीएन का इस्‍तेमाल नहीं करें। कर्मचारियों को "अनऑथराइज्‍ड रिमोट टूल" जैसे TeamViewer, AnyDesk और Ammyy Admin का इस्‍तेमाल करने से बचने का भी निर्देश दिया है। 

सरकारी कर्मचारियों से कहा गया है कि वह ऑफ‍िशियल कम्‍युनिकेशन के लिए बाहरी ईमेल सर्विसेज का इस्‍तेमाल नहीं करें और सेंसट‍िव इंटरनल मीटिंग्‍स में अनऑथराइज्‍ड थर्ड पार्टी वीडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग टूल्‍स का इस्‍तेमाल नहीं करें। 

कर्मचारियों को यह भी आदेश दिया गया है कि वह किसी डॉक्‍युमेंट को कन्‍वर्ट या कम्‍प्रेस करने के लिए 
किसी एक्‍सटरनल वेबसाइट या क्लाउड-बेस्‍ड सर्विसेज का इस्‍तेमाल नहीं करें। कर्मचारियों से कहा गया है कि सरकारी डॉक्‍युमेंट्स की स्कैनिंग के लिए कैमस्कैनर समेत किसी भी एक्‍सटरनल मोबाइल ऐप-बेस्‍ड सर्विस का उपयोग ना किया जाए। गौरतलब है कि सरकार ने साल 2020 में ही चीन-बेस्‍ड ऐप्स को बैन करने के अपने शुरुआती कदम के तहत कैमस्कैनर पर बैन लगा दिया था। हालांकि ऐसा देखा जा रहा था कि कुछ सरकारी अधिकारी अभी भी अपने ऑफ‍िशियल डॉक्‍युमेंट्स की फ‍िजिकल कॉपीज को स्कैन करने के लिए ऐप का उपयोग कर रहे थे।

कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि फोन में कठिन पासवर्ड लगाएं और 45 दिनों में पासवर्ड अपडेट करें साथ ही लेटेस्‍ट अपडेट और सिक्‍योरिटी पैच के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और BIOS फर्मवेयर को अपडेट करें। सरकारी कर्मचारियों के साथ-साथ इस फैसले का पालन कॉन्‍ट्रैक्‍ट, आउटसोर्स और अस्‍थायी कर्मचारियों को भी करना होगा। 
 
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