अगर आप हरियाणा में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो अब आपको बहुत फायदा होने वाला है।
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नई इलेक्ट्रिक कार की खरीद पर फायदा होगा।
अगर आप हरियाणा में नया इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का सोच रहे हैं तो अब आपको बहुत फायदा होने वाला है और हां इसके लिए आपको किसी दूसरे राज्य में जाकर रजिस्ट्रेशन करवाने की जरूरत भी नहीं। जी हां हरियाणा में अब नए इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सरकार ने क्लीन और सस्टेनेबल मोबिलिटी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर लगने वाले मोटर व्हीकल टैक्स में पूरी छूट को मंजूरी दे दी है। आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।
अब राज्य में नए रजिस्टर होने वाले सभी बैटरी से चलने वाली कार, स्कूटर, ऑटो और ई-रिक्शा पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। ₹30 लाख तक की एक्स शोरूम कीमत वाले वाहन इसके अंदर आएंगे। वहीं जिन वाहनों की एक्स शोरूम कीमत ₹30 लाख से ज्यादा होगी तो उन पर लगने वाले टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यानी कि अब नया ईवी खरीदने पर कोई भी रजिस्ट्रेशन टैक्स नहीं देना होगा।
आपको बता दें कि अब तक हरियाणा में बैटरी से चलने वाले और सीएनजी वाहनों पर लगाने वाले टैक्स में 20% की छूट मिलती थी। हालांकि, सीएनजी वाहनों पर छूट अभी भी 20 प्रतिशत की बनी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह छूट अब 100% कर दी गई है।
प्रदूषण कम होने की उम्मीद
सरकार वाहनों से होने वाले उत्सर्जन और प्रदूषण को करने करने की उम्मीद से इलेक्ट्रिक वाहनों पर छूट दे रही है। टैक्स में मिलने वाली छूट से इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमत में काफी कमी आएगी और इससे खरीदारी बढ़ने की भी उम्मीद है।
महिलाओं के नाम पर छूट
सरकार ने महिलाओं के नाम पर रजिस्टर होने वाले ₹20 लाख तक की कीमत वाले नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों पर लगाने वाले मोटर व्हीकल टैक्स पर भी 1% की छूट दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इन फैसलों को लिया गया है, इससे राज्य के बजट 2026-27 में किए गए वादों को पूरा किया गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल का मकसद महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें अपने नाम पर वाहन खरीदने के लिए प्रोत्साहित करना है। सरकार का मानना है कि टैक्स में यह छूट महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ाएगी और आर्थिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देगी।
दिल्ली में भी नहीं है कोई टैक्स
दिल्ली सरकार नए इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर कोई टैक्स नहीं लगाती है। दिल्ली में 30 लाख तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल की खरीद पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स छूट और रजिस्ट्रेशन फीस पर छूट मिलती है। इसके अलावा सरकार 30 हजार रुपये तक सब्सिडी भी देती है।
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