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Ola-Uber-Rapido ड्राइवर की मनमानी से परेशान? अब राइड कैंसल करने पर लगेगा भारी जुर्माना

महाराष्ट्र में Ola, Uber और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल के लिए बुक की गई राइड बिना वजह कैंसल करने पर ड्राइवरों को सामान्य जुर्माने से 5 गुना ज्यादा पेनल्टी देनी होगी।

Ola-Uber-Rapido ड्राइवर की मनमानी से परेशान? अब राइड कैंसल करने पर लगेगा भारी जुर्माना

Photo Credit: Reuters

महाराष्ट्र में नई एग्रीगेटर पॉलिसी लागू

ख़ास बातें
  • जरूरी राइड कैंसल करने पर 5 गुना पेनल्टी
  • 10 मिनट लेट होने पर भी लगेगा जुर्माना
  • नियम तोड़ने पर 1 करोड़ तक का जुर्माना
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महाराष्ट्र सरकार ने ऐप-बेस्ड कैब सर्विस इस्तेमाल करने वाले यात्रियों को राहत देने के लिए नए महाराष्ट्र मोटर व्हीकल एग्रीगेटर नियम 2026 लागू कर दिए हैं। नए नियमों के तहत अब Ola, Uber और Rapido जैसे प्लेटफॉर्म पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल के लिए बुक की गई राइड को बिना वजह कैंसल करना ड्राइवरों को महंगा पड़ेगा। ऐसे मामलों में सामान्य पेनल्टी की तुलना में 5 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे आखिरी समय में राइड कैंसल होने की समस्या पर काफी हद तक रोक लगेगी।

नई एग्रीगेटर पॉलिसी पूरे महाराष्ट्र में लागू होगी। नियमों के मुताबिक (via FPJ), एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल जैसी जरूरी जगहों के लिए बुक की गई राइड अगर ड्राइवर रद्द करता है तो उस पर विशेष पेनल्टी लगेगी। वसूली गई यह राशि सीधे यात्री के ऐप अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। वहीं, अगर कोई यात्री बिना उचित कारण राइड कैंसल करता है तो उसे कुल किराए का 5% या अधिकतम 100 रुपये जुर्माना देना होगा, जो संबंधित ड्राइवर को मिलेगा।

सरकार ने ड्राइवरों के समय पर पिकअप पहुंचने को भी अनिवार्य बनाया है। अगर ड्राइवर तय समय के 10 मिनट के भीतर यात्री तक नहीं पहुंचता, तो इसे भी राइड कैंसिलेशन माना जाएगा। ऐसे मामलों में ड्राइवर पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल की राइड में यही जुर्माना पांच गुना तक बढ़ सकता है।

नई पॉलिसी में एग्रीगेटर कंपनियों के लिए भी कड़े प्रावधान किए गए हैं। अगर कोई कंपनी लगातार नियमों का उल्लंघन करती है, यात्रियों की सुरक्षा में लापरवाही बरतती है या किराए से जुड़े नियमों का पालन नहीं करती, तो सरकार उसका लाइसेंस रद्द कर सकती है। इसके अलावा 1 लाख रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक के मुताबिक, मुंबई जैसे शहरों में अक्सर ड्राइवर कम दूरी या कम सुविधाजनक लोकेशन की बुकिंग देखकर राइड कैंसल कर देते हैं, जिससे यात्रियों को परेशानी होती है। सरकार को उम्मीद है कि नए नियम लागू होने के बाद ऐप-आधारित टैक्सी सेवाओं में मनमाने तरीके से राइड कैंसल करने की घटनाएं कम होंगी और यात्रियों को ज्यादा भरोसेमंद सर्विस मिलेगी।

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नितेश पपनोई Nitesh has almost seven years of experience in news writing and reviewing tech products like smartphones, headphones, and smartwatches. At Gadgets 360, he is covering all ...और भी
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