चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर IndiGo फ्लाइट में कथित तौर पर पावर बैंक में आग लगने के बाद यात्रियों को इमरजेंसी में बाहर निकालना पड़ा। घटना के बाद DGCA के फ्लाइट में पावर बैंक इस्तेमाल से जुड़े नियम फिर चर्चा में आ गए हैं। रेगुलेटर के मुताबिक, पावर बैंक सिर्फ हैंड बैगेज में ले जाए जा सकते हैं और फ्लाइट के दौरान उनसे मोबाइल या अन्य डिवाइस चार्ज करना मना है। DGCA ने ओवरहेड बिन में पावर बैंक रखने पर भी रोक लगाई है। यह घटना लिथियम बैटरी डिवाइसेज से जुड़े सुरक्षा जोखिमों को फिर सामने लाती है।
DoT इंडिया ने फ्लाइट एंड मैरिटाइम कनेक्टिविटी रूल्स, 2018 में संशोधन किया है। नया नियम ऊंचाई की परवाह किए बिना विमान में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग की अनुमति मिलते ही उड़ान के दौरान वाई-फाई उपलब्ध कराने की अनुमति देता है। एक सब-रूल में कहा गया है कि भारतीय हवाई क्षेत्र में विमान यात्रियों को मिनिमम 3,000 मीटर की ऊंचाई पर वाई-फाई के जरिए इंटरनेट का एक्सेस दे सकते हैं।
इस बारे में की गई जांच में पता चला था कि एयरलाइन ने डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को दी गई रिफंड की लगभग 1,900 शिकायतों में से आधी से अधिक को प्रोसेस करने में 100 दिनों से अधिक लगाए थे