Telecom Bill 2023: WhatsApp, Signal जैसे ऐप्स को बड़ी राहत, टेलीकॉम मंत्री ने दी 'गुड न्यूज'

दूरसंचार विधेयक अब कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है - लोकसभा द्वारा पारित होने के एक दिन बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई।

Telecom Bill 2023: WhatsApp, Signal जैसे ऐप्स को बड़ी राहत, टेलीकॉम मंत्री ने दी 'गुड न्यूज'
ख़ास बातें
  • नया विधेयक 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेता है
  • नए विधेयक के तहत प्रावधान TRAI की शक्तियों को कम करते हैं
  • OTT ऐप्स पहले के समान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत रहेंगे
विज्ञापन
ओवर-द-टॉप (OTT) ऐप्स या सेवाएं नए पारित दूरसंचार विधेयक 2023 के दायरे में नहीं होंगी। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह जानकारी ईटी टेलीकॉम को संसद द्वारा नए दूरसंचार विधेयक को पारित करने के कुछ दिनों बाद दी गई। नया विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम सहित तीन पुराने कानूनों की जगह लेता है। नए विधेयक के तहत प्रावधान भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की शक्तियों को कम करते हैं और सरकार को अभूतपूर्व शक्तियां देते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को संभालने की क्षमता भी शामिल है।

गुरुवार को दूरसंचार विधेयक (2023) पारित होने के बाद, WhatsApp और Signal जैसे OTT कम्युनिकेशन ऐप्स को नए दूरसंचार विधेयक के दायरे में शामिल किए जाने पर सरकार की ओर से बढ़ती जांच और हस्तक्षेप से संबंधित चिंताएं उठाई गईं, जो कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार कर रहा है।

"[...] संसद द्वारा पारित नए दूरसंचार बिल में ओटीटी का कोई कवरेज नहीं है," मंत्री जी ने पब्लिकेशन को बताया, यह समझाते हुए कि ये ओटीटी ऐप्स वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आते हैं और विनियमित होते रहेंगे। उसी कानून द्वारा जिसकी देखरेख इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा की जाती है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, Meta ने कथित तौर पर कंपनी में भारत सार्वजनिक नीति के निदेशक और प्रमुख शिवनाथ ठुकराल के सहयोगियों को एक आंतरिक ईमेल में दूरसंचार बिल पर चिंता व्यक्त की थी। संसद द्वारा पारित दूरसंचार विधेयक के संशोधित वर्जन में OTT या ओटीटी प्लेटफार्मों का संदर्भ नहीं है, लेकिन 'दूरसंचार सेवाएं', 'संदेश' और 'दूरसंचार पहचानकर्ता' जैसे शब्दों का उल्लेख है, जो ओटीटी प्लेटफार्मों पर भी लागू हो सकते हैं।

दूरसंचार विधेयक अब कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है - लोकसभा द्वारा पारित होने के एक दिन बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और 1950 के टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है।
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

डेविड डेलिमा

Gadgets 360 में टेक्नोलॉजी लेखक के रूप में, डेविड डेलिमा की ओपन-सोर्स ...और भी

संबंधित ख़बरें

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. HMD T21 Tablet भारत में हुआ लॉन्च, 8,200 mAh की बैटरी, जानें प्राइस, स्पेसिफिकेशंस
  2. Moto G96 5G की कल से शुरू होगी बिक्री, जानें प्राइस ऑफर्स
  3. Realme 15 Pro 5G में मिलेगा 50 मेगापिक्सल का Sony IMX896 प्राइमरी कैमरा
  4. भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की अंतरिक्ष से धरती पर वापसी से लेकर टेस्ला के मुंबई में शोरूम खोलने तक, ये हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें
  5. Samsung इंडिया में 19 जुलाई को ला रहा है Galaxy F36 5G, लॉन्च से पहले सामने आया डिजाइन
  6. Tesla ने मुंबई में शुरू किया पहला शोरूम, जानें कितना होगा कंपनी की इलेक्ट्रिक कार का प्राइस
  7. अब बिना OTP के नहीं मिलेगी Tatkal टिकट! IRCTC का नया नियम आज से लागू, यहां जानें पूरा प्रोसेस
  8. India में YouTube 'Hype' फीचर, 500 सब्सक्राइबर्स वाले भी अब होंगे वायरल, जानें सबकुछ
  9. भारतीय एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला की ऐतिहासिक स्पेस मिशन के बाद धरती पर हुई वापसी, प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई
  10. भारत सरकार की चेतावनी, लैपटॉप यूजर्स हो जाएं सावधान, हैकर्स चुरा सकते हैं निजी जानकारी, जानें कैसे करें बचाव
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »