Telecom Bill 2023: WhatsApp, Signal जैसे ऐप्स को बड़ी राहत, टेलीकॉम मंत्री ने दी 'गुड न्यूज'

दूरसंचार विधेयक अब कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है - लोकसभा द्वारा पारित होने के एक दिन बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई।

Telecom Bill 2023: WhatsApp, Signal जैसे ऐप्स को बड़ी राहत, टेलीकॉम मंत्री ने दी 'गुड न्यूज'
ख़ास बातें
  • नया विधेयक 138 साल पुराने टेलीग्राफ अधिनियम की जगह लेता है
  • नए विधेयक के तहत प्रावधान TRAI की शक्तियों को कम करते हैं
  • OTT ऐप्स पहले के समान सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत रहेंगे
विज्ञापन
ओवर-द-टॉप (OTT) ऐप्स या सेवाएं नए पारित दूरसंचार विधेयक 2023 के दायरे में नहीं होंगी। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव द्वारा यह जानकारी ईटी टेलीकॉम को संसद द्वारा नए दूरसंचार विधेयक को पारित करने के कुछ दिनों बाद दी गई। नया विधेयक 138 साल पुराने भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम सहित तीन पुराने कानूनों की जगह लेता है। नए विधेयक के तहत प्रावधान भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) की शक्तियों को कम करते हैं और सरकार को अभूतपूर्व शक्तियां देते हैं, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में दूरसंचार सेवाओं को संभालने की क्षमता भी शामिल है।

गुरुवार को दूरसंचार विधेयक (2023) पारित होने के बाद, WhatsApp और Signal जैसे OTT कम्युनिकेशन ऐप्स को नए दूरसंचार विधेयक के दायरे में शामिल किए जाने पर सरकार की ओर से बढ़ती जांच और हस्तक्षेप से संबंधित चिंताएं उठाई गईं, जो कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की सहमति का इंतजार कर रहा है।

"[...] संसद द्वारा पारित नए दूरसंचार बिल में ओटीटी का कोई कवरेज नहीं है," मंत्री जी ने पब्लिकेशन को बताया, यह समझाते हुए कि ये ओटीटी ऐप्स वर्तमान में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत आते हैं और विनियमित होते रहेंगे। उसी कानून द्वारा जिसकी देखरेख इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) द्वारा की जाती है।

इस हफ्ते की शुरुआत में, Meta ने कथित तौर पर कंपनी में भारत सार्वजनिक नीति के निदेशक और प्रमुख शिवनाथ ठुकराल के सहयोगियों को एक आंतरिक ईमेल में दूरसंचार बिल पर चिंता व्यक्त की थी। संसद द्वारा पारित दूरसंचार विधेयक के संशोधित वर्जन में OTT या ओटीटी प्लेटफार्मों का संदर्भ नहीं है, लेकिन 'दूरसंचार सेवाएं', 'संदेश' और 'दूरसंचार पहचानकर्ता' जैसे शब्दों का उल्लेख है, जो ओटीटी प्लेटफार्मों पर भी लागू हो सकते हैं।

दूरसंचार विधेयक अब कानून बनने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी का इंतजार कर रहा है - लोकसभा द्वारा पारित होने के एक दिन बाद गुरुवार को इसे राज्यसभा में ध्वनि मत से मंजूरी दे दी गई। यह विधेयक 1885 के भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1933 के वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम और 1950 के टेलीग्राफ तार (गैरकानूनी कब्जा) अधिनियम को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार है।
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

डेविड डेलिमा

Gadgets 360 में टेक्नोलॉजी लेखक के रूप में, डेविड डेलिमा की ओपन-सोर्स ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. Motorola Razr 60 की भारत में शुरू हुई बिक्री, जानें प्राइस, ऑफर्स
  2. Vivo X Fold 5: फोल्ड होने पर भी iPhone 16 Pro Max से पतला होगा अपकमिंग वीवो फोल्डेबल फोन!
  3. क्रिप्टो मार्केट में तेजी, Bitcoin का प्राइस 1,05,000 डॉलर से ज्यादा
  4. Nothing Phone (3) होगा 1 जुलाई को पेश, स्नैपड्रैगन 8 सीरीज प्रोसेसर के साथ 5000mAh बैटरी से होगा लैस
  5. WhatsApp यूजर्स को मिलेगी नई प्राइवेसी: बिना फोन नंबर शेयर किए कर पाएंगे चैट
  6. Nokia ने लॉन्च किए Beacon 4, Beacon 9 वाई-फाई 7 राउटर्स, 9.4Gbps तक मिलेगी स्पीड
  7. iPhone 17 और 17 Air में नहीं होगा ProMotion फीचर, मिलेगी सिर्फ 120Hz स्क्रीन!
  8. महिला सांसद ने खुद दिखाई अपनी AI न्यूड फोटो, संसद में हुआ बवाल, कर डाली ऐसी मांग
  9. FUJIFILM Instax mini 41 एनालॉग कैमरा लॉन्च, आसानी से क्लिक होगी फोटो और 90 सेकेंड में होगी प्रिंट
  10. Samsung ने 200MP कैमरा, 12GB RAM वाले फोन पर शुरू किया ऑफर, मिल रही 12 हजार की छूट
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »