• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • Facebook, Twitter समेत बड़े सोशल मीडिया दिग्गजों पर भारत में चल सकता है आपराधिक मुकदमा, जानिए क्यों...

Facebook, Twitter समेत बड़े सोशल मीडिया दिग्गजों पर भारत में चल सकता है आपराधिक मुकदमा, जानिए क्यों...

इन इंटरमीडियरीज में Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp और YouTube शामिल हैं। नए नियमों को लागू करने की समयसीमा आज, यानी मंगलवार को बंद हो रही है।

Facebook, Twitter समेत बड़े सोशल मीडिया दिग्गजों पर भारत में चल सकता है आपराधिक मुकदमा, जानिए क्यों...

नए नियम Facebook, Instagram, Twitter, YouTube समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लागू होंगे

ख़ास बातें
  • Facebook, Twitter, Netflix, Amazon समेत सभी के लिए बनी हैं नई गाइडलाइन्स
  • आज खत्म हो रही है तय की गई समयसीमा
  • पालन न करने पर कंपनियों के ऊपर लग सकते हैं मुकदमें
विज्ञापन
Facebook, Twitter और YouTube को भारत में आपराधिक कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि इन कंपनियों ने अभी तक नए इंटरमीडिएट्री नियमों के मानदंडों का पालन नहीं किया है। सरकार द्वारा नए नियम फरवरी में पारित किए गए थे, हालांकि 50 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड यूज़र्स वाले "महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज" के लिए विशेष प्रावधान बुधवार, 26 मई को लागू होने हैं। ये प्रावधान प्रमुख सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को शिकायत निवारण के लिए कम से कम तीन अधिकारियों की नियुक्ति करने को कहते हैं और साथ ही एक विशिष्ट आचार संहिता का पालन करने के लिए भी मजबूर करते हैं, जिसकी फ्री स्पीच के सिद्धांतों का उल्लंघन करने के लिए आलोचना भी की गई है।

मामले से वाकिफ लोगों ने NDTV को बताया कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत कई बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने अभी तक नए इंटरमीडियरी रूल्स का पालन नहीं किया है। Facebook के एक प्रवक्ता ने Gadgets 360 को बताया कि कंपनी फिलहाल कुछ मुद्दों पर सरकार के साथ बातचीत कर रही है।

हालांकि, Gadgets 360 द्वारा संपर्क किए जाने पर ट्विटर ने कमेंट करने से इनकार कर दिया और इस खबर को लिखने तक Google ने रिप्लाई नहीं दिया था।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) और सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने संयुक्त रूप से डिजिटल प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए 25 फरवरी को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड) नियम 2021 पेश किए। विशेष प्रावधानों का पालन करने के लिए नियमों में महत्वपूर्ण सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज के लिए तीन महीने की समयसीमा तय की गई थी। इन इंटरमीडियरीज में Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp और YouTube शामिल हैं। यह समयसीमा आज यानी मंगलवार को बंद हो रही है।

इन विशेष प्रावधानों को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अंतर्गत रखा गया है। इसके अनुसार, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्टेक्ट परसन और रेसिडेंस ग्रीवांस ऑफिसर नियुक्त करने होंगे। ये तीनों मिलकर शिकायतों का निवारण करेंगे। इनमें से CCO को IT Act, 2000 और इंटरमीडिएट्री नियमों के तहत काम करना होगा। नोडल ऑफिसर को कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना होगा और ग्रीवांस ऑफिसर को 24 घंटे के भीरत शिकायत को नोट करना होगा और 15 दिनों के भीरत उनका जवाब देना होगा। इन तीनों ऑफिसर्स का भारतीय मूल का होना अनिवार्य है।
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. OnePlus 13 की Amazon Great Republic Day Sale में गिरी कीमत
  2. Godawari Electric Motors ने सिंगल चार्ज में 150Km तक चलने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर किए लॉन्च, जानें फीचर्स
  3. JioCoin: Jio ने लॉन्च कर दी Cryptocurrency? क्या है JioCoin, कैसे होगा इस्तेमाल, जानें सबकुछ
  4. Samsung Galaxy S25 सीरीज के लॉन्च से पहले प्राइस लीक, इतने से शुरू होगी कीमत!
  5. Realme P3 5G में होगी 6000mAh की विशाल बैटरी, 45W फास्ट चार्जिंग!
  6. 2.1 इंच बड़े डिस्प्ले, IP65 रेटिंग के साथ Lyne Lancer 16 स्मार्टवॉच भारत में Rs 1799 में लॉन्च, जानें फीचर्स
  7. Once Upon A Time In Madras OTT Release: भरत और अभिरामी की तमिल थ्रिलर फिल्म इस OTT पर देखें
  8. महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले ज्यादा पाया जा रहा कैंसर का खतरा!
  9. बिटकॉइन खरीदने के लिए करोड़ों शेयर्स इश्यू करेगी सॉफ्टवेयर कंपनी MicroStrategy
  10. Rs 1.21 करोड़ की Porsche Macan EV भारत में लॉन्च, 762km है रेंज, जानें फीचर्स
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »