अगर आपका पैन कार्ड आधार से लिंक नहीं होगा तो वह 1 अप्रैल, 2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे। साफ शब्दों में कहें तो आप पैन कार्ड का इस्तेमाल कहीं भी नहीं कर पाएंगे।
आयकर अधिनियम, 1961 के अनुसार, सभी पैन धारकों के लिए, जो छूट की श्रेणी में नहीं आते हैं, 31.03.2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है।
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) December 3, 2022
जो पैन(PAN) आधार(Aadhaar) से नहीं लिंक किए गए हैं, वे पैन 01.04.2023 से निष्क्रिय हो जाएंगे ।
जो अनिवार्य है, आवश्यक है। pic.twitter.com/HiFamrv5F0
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