वाहन का रंग बदलना सबस बड़े उल्लंघन में से एक है और यदि आप ऐसा करते भी हैं, तो आपको उससे पहले आरटीओ से परमीशन लेनी होगी और उस रंग को अपनी RC में भी बदलना होगा।
कोर्ट ने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 (MV Act) के सेक्शन 52 के तहत यह फैसला सुनाया है, जो कहता है कि "मोटर वाहन का कोई भी मालिक वाहन को इस तरह नहीं बदलेगा कि पंजीकरण प्रमाणपत्र (RC) में लिखी जानकारी मूल रूप से निर्माता द्वारा निर्दिष्ट जानकारी से अलग हो।"