कार की खिड़कियों पर आफ्टरमार्केट टिनिंग करने से बचें। नियम कहता है कि पिछली विंडस्क्रीन में 75% विजुअलिटी और विंडो के लिए 50% विजुअलिटी होनी चाहिए।
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मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अनुसार भारत में लगभग सभी कारों को मॉडिफाई करना अपराध है
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