SIR को लेकर कन्फ्यूज? चुनाव आयोग ने बताया कब मांगे जाएंगे डॉक्यूमेंट्स और कौनसे होंगे मान्य
स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान वोटर लिस्ट अपडेट को लेकर कई वोटर्स डॉक्यूमेंट जमा करने की प्रक्रिया को लेकर असमंजस में हैं। चुनाव आयोग (ECI) ने स्पष्ट किया है कि एन्यूमरेशन फेज में किसी भी मतदाता को कोई डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं होगी। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद यदि किसी रिकॉर्ड में गलती मिलती है या लिंकिंग की समस्या आती है, तभी संबंधित Electoral Registration Officer (ERO) नोटिस जारी करेगा। नोटिस मिलने के बाद ही संबंधित मतदाता को अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए आयोग की ओर से मान्य डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे।