चुनाव आयोग ने स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के दौरान डॉक्यूमेंट जमा करने को लेकर स्थिति साफ की है। आयोग के मुताबिक, एन्यूमरेशन फेज में किसी भी मतदाता को दस्तावेज देने की जरूरत नहीं है।
Photo Credit: Pexels/ Edmond Dantès
चुनाव आयोग ने SIR के लिए मान्य डॉक्यूमेंट्स और प्रोसेस की जानकारी दी
स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के तहत वोटर लिस्ट अपडेट की प्रक्रिया के बीच कई मतदाता इस बात को लेकर असमंजस में हैं कि उन्हें डॉक्यूमेंट कब जमा करने होंगे और किन कागजात को मान्य माना जाएगा। हालिया दिनों में स्पष्टता न होने के कारण नोटिस किया गया है कि BLO भी डोर-टू-डोर फॉर्म बांटने के दौरान Aadhaar, PAN या इस तरह के अन्य डॉक्यूमेंट्स मांग रहे हैं। इस बीच चुनाव आयोग (ECI) ने साफ किया है कि एन्यूमरेशन फेज के दौरान किसी भी मतदाता को कोई डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है।
ECI के मुताबिक (via तेलंगाना टुडे), ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होने के बाद अगर किसी मतदाता के रिकॉर्ड में कोई गलती मिलती है या उसका डेटा पिछली वोटर लिस्ट से लिंक नहीं हो पाता है, तो ऐसे मामलों में संबंधित अधिकारी नोटिस जारी कर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मांग सकते हैं, लेकिन उससे पहले किसी प्रकार के डॉक्यूमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी।
चुनाव आयोग के मुताबिक, एन्यूमरेशन के दौरान मतदाताओं से केवल जरूरी जानकारी जुटाई जाएगी और इस फेज में किसी तरह का डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराया जाएगा। इसके बाद जब ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल पब्लिश होगा, तब Electoral Registration Officer (ERO) उन मामलों की जांच करेगा, जिनमें रिकॉर्ड की लिंकिंग नहीं हो पाई है या किसी तरह की गलती सामने आई है।
अगर किसी मतदाता को ERO की ओर से नोटिस जारी किया जाता है, तभी उसे अपनी एलिजिबिलिटी साबित करने के लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करने होंगे। यानी सभी मतदाताओं को डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं होगी। केवल उन्हीं लोगों से कागजात मांगे जाएंगे, जिनके रिकॉर्ड में किसी तरह की समस्या पाई जाएगी।
चुनाव आयोग ने ऐसे दस्तावेजों की लिस्ट भी जारी की है, जिन्हें जरूरत पड़ने पर जमा किया जा सकता है। इनमें शामिल हैं;
इसके अलावा आयोग ने स्पष्ट किया है कि Aadhaar से जुड़े मामलों में 9 सितंबर 2025 को जारी उसके अलग दिशा-निर्देश लागू होंगे। यानी SIR प्रोसेस के दौरान Aadhaar कार्ड से संबंधित नियम पहले से जारी निर्देशों के अनुसार ही लागू किए जाएंगे। फिलहाल आयोग का कहना है कि जब तक किसी मतदाता को नोटिस जारी नहीं किया जाता, तब तक उसे अलग से कोई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जमा करने की जरूरत नहीं है।
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