SIM Card New Rules: टेलीकॉम ग्राहकों के लिए सिम कार्ड नियमों में बदलाव किया गया है। रिटेलर और ग्राहक, दोनों के लिए टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने नए सिम कार्ड खरीदने के नियमों में बदलाव किया है। जिनका पालन न करने पर टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने जुर्माने का प्रावधान भी किया है। इसलिए नियमों पर ध्यान देने की जरूरत है जो 1 दिसंबर 2023 से लागू हो चुके हैं। आइए विस्तार आपको बताते हैं।
डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस (DoT) ने 1 दिसंबर 2023 से
नए सिम कार्ड खरीदने के नए नियमों को लागू कर दिया है। ग्राहक को अब नया सिम कार्ड खरीदने के समय
KYC अपडेट करवाना होगा। साथ ही सिम कार्ड का डीलर भी वैरीफाइड होना चाहिए। इसके अलावा बल्क कनेक्शन खरीदने पर टेलीकॉम अथॉरिटी ने बैन लगा दिया है। सरकार ने ये सभी नियम ऑनलाइन फ्रॉड को रोकने के लिए लागू किए हैं।
ग्राहकों के लिए नया KYC नियमअगर आप एक नया सिम कार्ड खरीदने जा रहे हैं तो डिजिटल तौर पर आपको KYC करवाना होगा। जिसमें कुछ डिटेल्स कस्टमर को देने होंगे। ये सभी डिटेल्स आधार कार्ड पर बने क्यू आर कोड स्कैन के द्वारा कैप्चर किए जाएंगे। सिम कार्ड बदलने के समय भी सब्सक्राइबर को KYC पूरा करना होगा।
यहां पर ये भी कहा गया है कि किसी भी कस्टमर को नया सिम कार्ड 90 दिनों के बाद ही दिया जाएगा। यानी अगर कोई नम्बर किसी अन्य कस्टमर के पास था, और वह अब किसी नए कस्टमर के पास जाने वाला है, ऐसी स्थिति में नए कस्टमर को वह नंबर 90 दिनों के बाद ही दिया जाएगा।
बल्क सिम कार्ड खरीदने पर रोकडिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने बल्क में सिम कार्ड खरीद पर रोक लगा दी है। इसके बजाए DoT ने बिजनेस कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया है। इसमें किसी ऑर्गेनाइजेशन को बल्क कनेक्शन दिए जा सकते हैं अगर वह अपने कर्माचरियों के लिए बल्क कनेक्शन खरीदना चाहती है। लेकिन उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को एक अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता (authorised signatory) को नियुक्त करना होगा। वहीं एक व्यक्ति एक आईडी प्रूफ पर अधिकतम 9 सिमकार्ड ही खरीद सकता है।
डीलर्स को करवाना होगा वैरिफिकेशनटेलीकॉम ऑपरेटरों को अब अपने फ्रेंचाइजी, PoS एजेंट, और डिस्ट्रीब्यूटर्स का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। साथ ही इनका वैरीफिकेशन भी होगा। अगर ऑपरेटर इसका पालन नहीं करता है तो उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगेगा। पॉइंट ऑफ सेल (PoS) को एक लिखित समझौते के तहत स्वयं को रजिस्टर करवाना होगा। जो PoS अभी तक रजिस्टर्ड नहीं हैं उनके लिए 12 महीने का समय प्रोसेस को पूरा करने के लिए दिया गया है।