फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को भुगतान करने वाले और प्राप्त करने वाले की जानकारी देनी होगी, चाहे प्राप्त करने वाला एक विशेष VASP का कस्टमर है या नहीं
क्रिप्टो एक्सचेंजों को अपने कस्टमर्स की अज्ञात ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स देना अनिवार्य हो जाएगा
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