दूरसंचार नियामक ट्राई ने व्हाटसऐप जैसे ऐप के जरिए मोबाइल कंपनियों के नेटवर्क पर कॉल करने के लिए कुछ नियम सुझाए हैं। नियामक ने इसके तहत नियामक ने वाई-फाई नेटवर्क के जरिए किसी भी नंबर पर कॉल का प्रावधान करने के बारे में भी सुझाव भी दिया है।
एक अधिकारी ने बताया कि इंटरनेट टेलीफोनी के बारे में भारतीय दूरसंचार नियामक व विकास प्राधिकार ट्राई द्वारा दूरसंचार विभाग को सौंपी गई ये सिफारिशें वैध दूरसंचार लाइसेंस धारक सेवा प्रदाताओं के लिए है। व्हाट्सऐप, वाइबर व गूगल डुओ जैसे मोबाइल ऐप के जरिए की जाने वाली कॉल इसमें शामिल नहीं है।
ट्राई के अधिकारी ने कहा कि इन सिफारिशों से उन मुद्दों को समाधान हो गया है जो कि निजी दूरसंचार कंपनियों ने बीएसएनएल के मोबाइल कॉलिंग ऐप को लेकर उठाए थे।
सार्वजनिक दूरसंचार कंपनी बीएसएनएल ने इसी साल ऐप के जरिए अपने ग्राहकों को अंतरराष्ट्रीय कॉल स्थानीय कॉल की शुल्क दर पर करने की सुविधा दी थी। इसके जरिए उसके ग्राहक विदेश यात्रा के दौरान भारत में किसी भी नेटवर्क पर स्थानीय कॉल दर पर काल कर सकते थे। हालांकि निजी कंपनियों के विरोध के चलते बीएसएनएल ने इस सुविधा को बाद में रोक दिया।
ट्राई की सिफारिशों में कहा गया है कि इस तरह के इंटरनेट टेलीफोनी ऐप को मोबाइल नंबर शृंखला से सम्बद्ध किया जाएगा। दूरसंचार कंपनियां कॉल के लिए शुल्क लेंगी और उन पर सामान्य कॉल से जुड़े सभी नियम लागू होंगे। ट्राई के अनुसार इंटरनेट टेलीफोन उपलब्ध करवाने के लिए लाइसेंसधारक कंपनी को लाइसेंस में उल्लिखित अनिवार्यताओं का पालन करना होगा। नियामक की सिफारिश है कि दूरसंचार लाइसेंस धारक कंपनी के साथ साथ वर्चुअल नेटवर्क आपरेटर कंपनी भी इंटरनेट टेलीफोनी सेवा दे सकती है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग से इस बारे में स्पष्टीकरण जारी करने का आग्रह भी किया है।
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