यह नियम नए साल यानी एक जनवरी 2022 से लागू हो जाएगा। एक्सपर्ट का मानना है कि इस अपडेट का असर कंस्यूमर्स और छोटे रेस्टोरेंट दोनों पर पड़ेगा।
Photo Credit: Swiggy
जीएसटी काउंसिल ने अपनी 45वीं मीटिंग में स्विगी और जोमैटो समेत फूड डिलिवरी प्लेटफॉर्मों के लिए उनके बोर्ड पर मौजूद रेस्टोरेंट की ओर से GST का भुगतान करने की सिफारिश की थी।
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