इसके तहत 3.5 टन के मोटर व्हीकल्स के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बढ़ाया जाएगा। रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाइवेज मिनिस्ट्री ने कहा है कि इससे कार बायर्स को ऑटोमोबाइल मार्केट में उपलब्ध मोटर व्हीकल्स की क्रैश सेफ्टी का आकलन करने में आसानी होगी
भारत में बिकने वाली 3 लाख 27 हजार 730 पैसेंजर कारों में से केवल 55,264 यूनिट्स में 6 एयरबैग्स लगे हैं। साथ में कहा गया है कि देश की एयरबैग उत्पादन की क्षमता 2.27 करोड़ है जिसके अगले साल बढ़कर 3.72 करोड़ होने का अनुमान है।
इस नियम का असर बजट से मिड-रेंज व्हीकल्स पर पड़ेगा जिनमें पिछली सीट पर पैसेंजर्स के लिए एयरबैग्स नहीं होते। इस नियम के लागू होने के बाद पैसेंजर्स के लिए व्हीकल्स में सेफ्टी बढ़ जाएगी