EPFO यूजर्स को नियोक्ता की मंजूरी के बिना ऑनलाइन PF निकालने की सुविधा प्रदान करता है।
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EPFO कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है।
EPFO यूजर्स को नियोक्ता की मंजूरी के बिना ऑनलाइन PF निकालने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि, इसके लिए केवाईसी पूरी तरह से वेरिफाई होना चाहिए। नए ईपीएफओ 3.0 फ्रेमवर्क के तहत अब बिना नियोक्ता की अनुमति के भी पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि पहले अधिकतर पीएफ क्लैम के लिए नियोक्ता का वेरिफाई करना अनिवार्य था, जिससे अक्सर देरी हो जाती थी। अब संस्थान ने सिस्टम में आधार-लिंक्ड ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट कर दिया है। इससे अब ईपीएफओ ओटीपी-बेस्ड सिस्टम का उपयोग करके यूजर्स को वेरिफाई कर सकता है। अगर आप भी पीएफ निकालने का सोच रहे हैं तो यहां हम आपको बिना नियोक्ता की मंजूरी के पीएफ निकालने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN, आधार, PAN और बैंक डिटेल सही तरीके से लिंक और वेरिफाइड हैं तो ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए ईपीएफओ मेंबर पोर्टल का उपयोग करके पीएफ विड्रॉल प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सकता है।
सबसे पहले आपको EPFO मेंबर पोर्टल पर जाकर अपना UAN एक्टिव करना है। यह सुनिश्चित करना है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव हो गया है। इसके अलावा KYC सेक्शन में जाकर यह सुनिश्चित करना है कि आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट और वेरिफाइड हैं।
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