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PF के लिए ऑनलाइन कैसे करें क्लैम, नियोक्ता की मंजूरी की नहीं पड़ेगी जरूरत, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

EPFO यूजर्स को नियोक्ता की मंजूरी के बिना ऑनलाइन PF निकालने की सुविधा प्रदान करता है।

PF के लिए ऑनलाइन कैसे करें क्लैम, नियोक्ता की मंजूरी की नहीं पड़ेगी जरूरत, ये है स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया

Photo Credit: EPFO

EPFO कर्मचारियों के लिए भविष्य निधि, पेंशन और बीमा योजनाओं का प्रबंधन करता है।

ख़ास बातें
  • EPFO कर्मचारियों के लिए PF, पेंशन और बीमा का प्रबंधन करता है।
  • EPFO यूजर्स को नियोक्ता की बिना मंजूरी ऑनलाइन PF निकास की सुविधा देता है।
  • EPFO भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अधीन एक वैधानिक निकाय है।
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EPFO यूजर्स को नियोक्ता की मंजूरी के बिना ऑनलाइन PF निकालने की सुविधा प्रदान करता है। हालांकि, इसके लिए केवाईसी पूरी तरह से वेरिफाई होना चाहिए। नए ईपीएफओ 3.0 फ्रेमवर्क के तहत अब बिना नियोक्ता की अनुमति के भी पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। आपको बता दें कि पहले अधिकतर पीएफ क्लैम के लिए नियोक्ता का वेरिफाई करना अनिवार्य था, जिससे अक्सर देरी हो जाती थी। अब संस्थान ने सिस्टम में आधार-लिंक्ड ऑथेंटिकेशन को इंटीग्रेट कर दिया है। इससे अब ईपीएफओ ओटीपी-बेस्ड सिस्टम का उपयोग करके यूजर्स को वेरिफाई कर सकता है। अगर आप भी पीएफ निकालने का सोच रहे हैं तो यहां हम आपको बिना नियोक्ता की मंजूरी के पीएफ निकालने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।

अगर आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN, आधार, PAN और बैंक डिटेल सही तरीके से लिंक और वेरिफाइड हैं तो ओटीपी बेस्ड वेरिफिकेशन के जरिए ईपीएफओ मेंबर पोर्टल का उपयोग करके पीएफ विड्रॉल प्रक्रिया को आसानी से पूरा किया जा सकता है।

ऑनलाइन PF क्लेम के लिए ऐसे करें आवेदन:

सबसे पहले आपको EPFO मेंबर पोर्टल पर जाकर अपना UAN एक्टिव करना है। यह सुनिश्चित करना है कि आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) एक्टिव हो गया है। इसके अलावा KYC सेक्शन में जाकर यह सुनिश्चित करना है कि आपका आधार, पैन और बैंक अकाउंट डिटेल अपडेट और वेरिफाइड हैं।

  • अब आपको EPFO मेंबर ई-सर्विस पोर्टल खोलना है और अपने UAN और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करना है।
  • उसके बाद आपको मैनेज सेक्शन पर जाना है और केवाईसी का चयन करना है।
  • फिर आपको यह चेक करना है कि आपका आधार, पैन और बैंक डिटेल अप्रूव्ड नजर आ रहे हैं या नहीं।
  • क्लेम सबमिट करने के लिए ऑनलाइन सर्विस पर जाना है और उसके बाद क्लेम पर जाना है।
  • अब आपको फुल सैटलमेंट, पेंशन विड्रॉल या आंशिक पीएफ विड्रॉल के लिए आवेदन करने जैसे कि किसी एक कैटेगरी का चयन करना है।
  • ईपीएफओ द्वारा आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। अपनी विड्रॉल रिक्वेस्ट को ऑथेंटिकेट करने के लिए ओटीपी दर्ज करना है।
  • क्लेम सबमिट होने के बाद यूजर्स ट्रैक क्लेम स्टेटस पर जाकर स्टेटस को चेक कर सकते हैं।

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ये भी पढ़े: How to Claim PF Online, EPFO, PF, How to, Tech Guide, Tips and Trick
साजन चौहान

साजन चौहान Gadgets 360 में सीनियर सब एडिटर हैं। उन्हें विभिन्न प्रमुख ...और भी

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