केंद्र सरकार के कड़े कानून के बाद ऑनलाइन मनी गेमिंग बिजनेस को बंद करेंगी Dream11 और Zupee!

Dream Sports, MPL और Zupee जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने बताया है कि वे वास्तविक रकम के साथ खेली जाने वाली गेम्स के बिजनेस को बंद करने की तैयारी कर रही हैं

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Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 21 अगस्त 2025 23:36 IST
ख़ास बातें
  • देश में ऑनलाइन गेमिंग और इसके विज्ञापन पर जल्द प्रतिबंध लग सकता है
  • संसद में पारित हुआ बिल किसी रकम के साथ जुड़ी ऑनलाइन गेम्स के लिए है
  • इस बिजनेस से मिलने वाली रकम से आतंकवाद को मदद का भी आरोप है

देश में पिछले कुछ वर्षों में ऑनलाइन गेमिंग का बिजनेस तेजी से बढ़ा है

पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़े ऑनलाइन गेमिंग बिजनेस पर जल्द ताला लग सकता है। देश में ऑनलाइन गेमिंग को चलाने और इसके विज्ञापन पर प्रतिबंध लगाने से जुड़े बिल को संसद ने गुरुवार को पारित किया है। यह बिल किसी रकम के साथ जुड़ी ऑनलाइन गेम्स के लिए है। इसके बाद इस सेगमेंट की बड़ी कंपनियों ने ऑनलाइन मनी गेमिंग बिजनेस को बंद करने का फैसला किया है। 

NDTV Profit की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि Dream Sports, MPL और Zupee जैसी फैंटेसी स्पोर्ट्स से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने बताया है कि वे वास्तविक रकम के साथ खेली जाने वाली गेम्स के बिजनेस को बंद करने की तैयारी कर रही हैं। इस रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से बताया गया है कि Dream11 को चलाने वाली Dream Sports की योजना FanCode, DreamSetGo और Dream Game Studios जैसी अन्य यूनिट्स पर फोकस करने की है। ऑनलाइन लूडो गेम्स के लिए लोकप्रिय Zupee ने इस बिल के पारित होने के बाद पेड गेम्स को बंद करने की तैयारी की है। हालांकि, Zupee ने बताया है कि वह Ludo Supreme और Ludo Turbo जैसी फ्री गेम्स को पेश करना जारी रखेगी। 

MPL ने एक बयान में कहा है कि वह ऐसी सभी गेम्स को बंद कर रही है जिसमें रकम लगाना शामिल है। इस कंपनी ने कहा कि देश में ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध का वह पूरी तरह पालन करेगी। MPL ने बताया कि कस्टमर्स गेम्स के लिए नया डिपॉजिट नहीं कर सकेंगे लेकिन उन्हें अपनी बकाया रकम को विड्रॉ करने की अनुमति मिलेगी। 

प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल के बुधवार को लोकसभा में पारित होने के एक दिन बाद यह बिल राज्यसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। इस कानून में ऑनलाइन मनी गेमिंग के दोषी पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, Ashwini Vaishnaw ने राज्यसभा में इस बिल को पेश करते हुए कहा, "ऑनलाइन मनी गेमिंग की आदत ड्रग्स की लत के जैसी है। ऑनलाइन मनी गेम्स को चलाने वाले शक्तिशाली लोग इस फैसले को अदालतों में चुनौती देंगे। वे इस प्रतिबंध के खिलाफ सोशल मीडिया पर कैम्पेन चलाएंगे। हमने इन गेम्स का असर और यह देखा है कि कैसे इससे मिलने वाली रकम का आतंकवाद की मदद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है।" हालांकि, विपक्ष की ओर से इस बिल का कड़ा विरोध किया गया है। विपक्षी दलों का आरोप है कि यह बिल बिना चर्चा के पारित हुआ है। 

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Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी ...और भी

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