• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले बिल पर लगी रोक, जानें क्या है यह नया नियम

फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले बिल पर लगी रोक, जानें क्या है यह नया नियम

कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023 को रोक दिया गया है। कारखाने के कर्मचारियों के लिए काम के घंटे को मौजूदा 8 घंटे की ड्यूटी से बढ़ाकर 12 घंटे करने वाले इस संसोधन को विपक्ष ने मजदूरों का शोषण करार दिया था।

फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले बिल पर लगी रोक, जानें क्या है यह नया नियम

Photo Credit: Reuters

ख़ास बातें
  • कारखाने के कर्मचारियों के लिए काम के घंटे फिलहाल 8 घंटे है
  • नए अधिनियम के पास होने के बाद ये समय 12 घंटे हो जाएगा
  • शुक्रवार को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से इसे पारित किया गया था
विज्ञापन
तमिलनाडु सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन को रोक दिया है, जिसे पिछले हफ्ते कड़ी आलोचना और विरोध के बीच पारित किया गया था। इस संसोधन के बाद, कारखाने के कर्मचारियों के लिए काम करने का समय मौजूदा 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाता। यही कारण है कि इसे पारित करते समय इसे विधानसभा में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि, उसके बावजूद इसे राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

NDTV के अनुसार, कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023 को रोक दिया गया है। कारखाने के कर्मचारियों के लिए काम के घंटे को मौजूदा 8 घंटे की ड्यूटी से बढ़ाकर 12 घंटे करने वाले इस संसोधन को विपक्ष ने मजदूरों का शोषण करार दिया था। राज्य विधानसभा में इसे पारित करने से पहले काफी हंगामा देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक को चर्चा के लिए लिया गया और शुक्रवार को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसे "मजदूर विरोधी" अधिनियम बताया। कांग्रेस और सीपीआई (एम) सहित विपक्षी दलों ने कहा कि बिल कारखाने के मजदूरों के शोषण को बढ़ावा देगा।

रिपोर्ट आगे बताती है कि CPI (M) के विधायक वी पी नगईमाली ने कहा कि अधिनियम कॉरपोरेट्स का पक्ष लेगा, जबकि सीपीआई विधायक टी रामचंद्रन ने दावा किया कि यदि अधिनियम को वर्तमान रूप में लागू किया जाता है, तो यह कर्मचारियों के कठिन अधिकारों पर प्रहार करेगा।

हालांकि, उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में कुल काम के घंटे अपरिवर्तित रहेंगे - जिनके पास अब हफ्ते में चार दिन काम करने और तीन दिन की छुट्टी लेने का विकल्प होगा। शेष तीन दिनों के लिए छुट्टी का भुगतान किया जाएगा और छुट्टी, ओवरटाइम, वेतन आदि पर मौजूदा नियम पहले के समान रहेंगे।

श्रम कल्याण मंत्री सी वी गणेशन ने कहा था कि सरकार जांच के बाद ही विधेयक को लागू करेगी।

Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Factories Act, Factories Act 1948
गैजेट्स 360 स्टाफ The resident bot. If you email me, a human will respond. और भी
Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. POCO के F7 5G की 1 जुलाई से शुरू होगी बिक्री, Flipkart पर लाइव हुई माइक्रोसाइट
  2. UBON SP-85 Party Speaker भारत में लॉन्च, 30W साउंड, 20 घंटे की बैटरी, जानें कीमत
  3. टेक्नोलॉजी की दुनिया से आपके लिए आज की 5 महत्वपूर्ण खबरें
  4. BSNL लगाएगी फ्लैश सेल, फ्री डेटा से लेकर डिस्काउंट तक की पेशकश
  5. Asus का लैपटॉप भारत में 18,990 रुपये में लॉन्च
  6. Samsung Galaxy M36 5G भारत में 50MP कैमरा, 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें क्या है खास
  7. Redmi K Pad टैबलेट 8.8-इंच डिस्प्ले, 7500mAh बैटरी, 16GB रैम के साथ हुआ लॉन्च, जानें कीमत
  8. Xiaomi YU7 EV: करीब 30 लाख से शुरू होती है इस 835 KM रेंज वाली YU7 EV की कीमत, जानें स्पेसिफिकेशन्स
  9. Google Pixel 7 आखिर क्यों हुआ जापान में बैन?
  10. Xiaomi MIX Flip 2 हुआ 50MP कैमरा, Snapdragon 8 Elite के साथ लॉन्च, जानें सबकुछ
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »