• होम
  • इंटरनेट
  • ख़बरें
  • फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले बिल पर लगी रोक, जानें क्या है यह नया नियम

फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले बिल पर लगी रोक, जानें क्या है यह नया नियम

कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023 को रोक दिया गया है। कारखाने के कर्मचारियों के लिए काम के घंटे को मौजूदा 8 घंटे की ड्यूटी से बढ़ाकर 12 घंटे करने वाले इस संसोधन को विपक्ष ने मजदूरों का शोषण करार दिया था।

फैक्ट्री में 12 घंटे काम करने वाले बिल पर लगी रोक, जानें क्या है यह नया नियम

Photo Credit: Reuters

ख़ास बातें
  • कारखाने के कर्मचारियों के लिए काम के घंटे फिलहाल 8 घंटे है
  • नए अधिनियम के पास होने के बाद ये समय 12 घंटे हो जाएगा
  • शुक्रवार को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से इसे पारित किया गया था
विज्ञापन
तमिलनाडु सरकार ने कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन को रोक दिया है, जिसे पिछले हफ्ते कड़ी आलोचना और विरोध के बीच पारित किया गया था। इस संसोधन के बाद, कारखाने के कर्मचारियों के लिए काम करने का समय मौजूदा 8 घंटे से बढ़कर 12 घंटे हो जाता। यही कारण है कि इसे पारित करते समय इसे विधानसभा में आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था। हालांकि, उसके बावजूद इसे राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

NDTV के अनुसार, कारखाना (संशोधन) अधिनियम 2023 को रोक दिया गया है। कारखाने के कर्मचारियों के लिए काम के घंटे को मौजूदा 8 घंटे की ड्यूटी से बढ़ाकर 12 घंटे करने वाले इस संसोधन को विपक्ष ने मजदूरों का शोषण करार दिया था। राज्य विधानसभा में इसे पारित करने से पहले काफी हंगामा देखने को मिला। रिपोर्ट के अनुसार, विधेयक को चर्चा के लिए लिया गया और शुक्रवार को राज्य विधानसभा में ध्वनि मत से पारित कर दिया गया।

विभिन्न विपक्षी दलों के सदस्यों ने इसे "मजदूर विरोधी" अधिनियम बताया। कांग्रेस और सीपीआई (एम) सहित विपक्षी दलों ने कहा कि बिल कारखाने के मजदूरों के शोषण को बढ़ावा देगा।

रिपोर्ट आगे बताती है कि CPI (M) के विधायक वी पी नगईमाली ने कहा कि अधिनियम कॉरपोरेट्स का पक्ष लेगा, जबकि सीपीआई विधायक टी रामचंद्रन ने दावा किया कि यदि अधिनियम को वर्तमान रूप में लागू किया जाता है, तो यह कर्मचारियों के कठिन अधिकारों पर प्रहार करेगा।

हालांकि, उद्योग मंत्री थंगम थेनारासु ने आश्वासन दिया कि कर्मचारियों के लिए हफ्ते में कुल काम के घंटे अपरिवर्तित रहेंगे - जिनके पास अब हफ्ते में चार दिन काम करने और तीन दिन की छुट्टी लेने का विकल्प होगा। शेष तीन दिनों के लिए छुट्टी का भुगतान किया जाएगा और छुट्टी, ओवरटाइम, वेतन आदि पर मौजूदा नियम पहले के समान रहेंगे।

श्रम कल्याण मंत्री सी वी गणेशन ने कहा था कि सरकार जांच के बाद ही विधेयक को लागू करेगी।

Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Factories Act, Factories Act 1948
गैजेट्स 360 स्टाफ

द रेजिडेंट बोट । अगर आप मुझे ईमेल करते हैं, तो कोई इंसान जवाब ...और भी

संबंधित ख़बरें

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. 140km रेंज वाली प्रीमियम इलेक्ट्रिक बाइक Kona EL Kahuna हुई लॉन्च, कीमत 3.33 लाख रुपये!
  2. Google Pixel 11 Pro Fold vs Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra vs Motorola Razr Fold: जानें कौन सा है बेस्ट?
  3. Realme 16x 5G की आज से सेल शुरू, 7000mAh बैटरी वाले फोन पर पाएं लिमिटेड पीरियड डिस्काउंट
  4. PM E-DRIVE Scheme: इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर सरकार देगी कितना पैसा? यहां जानें पूरी स्कीम
  5. Garmin की पहली स्मार्ट रिंग लॉन्च करने की तैयारी! Samsung, Oura को देगी टक्कर
  6. 2,371 रुपये की EMI पर iPhone! 12 हजार रुपये तक का एक्सचेंज बोनस, iNvent ने लगाई Freedom सेल
  7. 48 हजार सस्ता मिल रहा Samsung 200MP कैमरा फोन! सबसे बड़ा डिस्काउंट
  8. Rogbid ने लॉन्च किए Rogbid VisionW स्मार्ट ग्लासेस, AI फीचर्स से लैस, ऑफिस में पहनो या आउटडोर! जानें कीमत
  9. Flipkart Sale में आधे दाम पर Acer Gaming Laptop! RTX 3050, Intel i5 और 16GB RAM
  10. Google Pixel Tag भारत में लॉन्च, खोया सामान ढूंढने के आएगा काम, एक आवाज पर बजेगा अलार्म!
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2026. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »