केंद्र सरकार ने बताया कि देश में मैन्युफैक्चर्ड और बिकने वाले पैसेंजर व्हीकल्स को नए सेफ्टी रेगुलेशन का पालन करना होगा
नए सेफ्टी रेगुलेशन में 3.5 टन तक के मोटर व्हीकल्स के लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बढ़ाए गए हैं
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