कार पूलिंग की सुविधा उन्हीं को मिलेगी जिनकी राइड का रूट समान हो।
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Ola, Uber, Rapido जैसी कैब बुकिंग सर्विस के लिए महाराष्ट्र में सरकार ने नई एग्रीगेटर पॉलिसी को लागू किया है।
कैब बुकिंग सर्विसेज में महिलाओं की सेफ्टी के लिए महाराष्ट्र सरकार ने नए नियम जारी किए हैं। नई एग्रीगेटर पॉलिसी कहती है कि अब महिला यात्रियों के पास विकल्प होगा कि वे कैब में अन्य महिला यात्रियों के साथ यात्रा चुन सकती हैं। यानी सुरक्षा को बढ़ाने के लिहाज से अब महिला यात्रियों के पास एक विकल्प होगा कि उन्हें पुरुष यात्रियों के साथ यात्रा करने पर बाध्य नहीं होना पड़ेगा। इसके साथ ही राइड पूलिंग को लेकर भी सरकार की ओर से नया नियम लागू किया गया है, जिसमें यात्री के लिए KYC करवाना जरूरी होगा।
Ola, Uber, Rapido जैसी कैब बुकिंग सर्विस के लिए महाराष्ट्र में सरकार ने नई एग्रीगेटर पॉलिसी को लागू किया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, इसके तहत महिला यात्रियों को महिलाओं के साथ ही यात्रा चुनने का विकल्प मिल गया है जिससे उन्हें बेहतर सुरक्षा और सुविधा दी जा सकेगी। वहीं, राइड पूलिंग के लिए कहा गया है कि इसे केवल वही यात्री कर सकेंगे जिन्होंने अपना KYC वैरिफिकेशन करवाया होगा। बिना केवाईसी कार पूलिंग की सुविधा नहीं मिलेगी। इसके साथ ही कार पूलिंग उन्हीं को मिलेगी जिनकी राइड का रूट समान हो। हां लेकिन बीच रास्ते में पड़ने वाले स्टॉपेज अलग अलग भी हो सकते हैं।
राइड पूलिंग के दौरान एग्रीगेटर के मोबाइल ऐप के माध्यम से बनने वाला यह राइड एग्रीमेंट एक वर्चुअल कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। नए नियमों के मुताबिक, राइड पूलिंग के दौरान मार्ग बदलने की छूट नहीं होगी। यह उसी स्थिति में बदला जा सकेगा जिसमें कि यात्रियों ने पहले से उन्हें पिक करने, और छोड़ने की जगह की जानकारी दी होगी। यानी इससे अलग अन्य किसी जगह के लिए चालक मार्ग नहीं बदल सकेगा। वहीं, यात्रियों के लिए भी निर्देश जारी किए गए हैं कि उन्हें डिटूर की सीमा की जानकारी पहले से देनी होगी। सभी यात्रियों की सहमति इसमें अनिवार्य होगी। खासकर उस यात्री की, जिसने सबसे पहले राइड को बुक किया होगा।
राइड कैंसिलेशन पर जुर्माना
नई एग्रीगेटर पॉलिसी ने राइड कैंसिलेशन को लेकर सख्ती ये नियम लागू कर दिए हैं। कहा गया है कि अगर चालक तय समय से 10 मिनट के भीतर यात्री तक नहीं पहुंचता है तो इसे चालक द्वारा रद्द राइड माना जाएगा, और उस पर 100 रुपये का जुर्माना लगेगा। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और अस्पताल के लिए बुक की गई राइड कैंसिलेशन पर यह जुर्माना पांच गुना हो सकता है। साथ ही बिना उचित कारण राइड कैंसिल करने पर यात्री को कुल किराए का 5 फीसदी या अधिकतम 100 रुपये जुर्माना देना होगा। इस मामले में यह जुर्माना उस संबंधित चालक को मिलेगा। इस तरह का जुर्माना लगाने का मकसद कार पूलिंग के दौरान राइड कैंसिलेशन की समस्या को कम से कम करना है।
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