देश में बड़े आतंकवादी हमलों में शामिल जम्मू और कश्मीर के पुलवामा में तीन वर्ष पहले हुए आत्मघाती हमले का फेसबुक पर जश्न मनाने पर बेंगलुरू के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को पांच वर्ष की कैद की सजा दी गई है। एक विशेष अदालत ने बेंगलुरू के कचाराकनाहल्ली के निवासी फैज रशीद को पांच वर्ष की जेल की कैद सजा देने के साथ ही 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े एक आत्मघाती हमलावर ने CRPF के काफिले के ट्रक से विस्फोटकों से भरा व्हीकल टकराकर यह हमला किया था। बेंगलुरू पुलिस ने इस हमले के तीन दिन बाद इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के तीसरे वर्ष के स्टूडेंट रशीद को गिरफ्तार किया था। इस मामले की सुनवाई नेशनल इनवेस्टिगेशन एजेंसी और गैर कानूनी गतिविधियों (निरोधक) कानून (UAPA) मामलों की विशेष
अदालत में हुई थी। जज C M Gangadhara ने आरोपी के अच्छे व्यवहार के कारण कोई छूट देने से इनकार करते हुए कहा, "आरोपी निरक्षर नहीं है। वह अपराध के दौरान इंजीनियरिंग का छात्र था और उसने फेसबुक पर जानबूझ कर पोस्ट और टिप्पणियां की थी।"
फैसले में जज ने कहा, "आरोपी को बहुत अच्छे व्यक्तियों की हत्या पर खुशी हुई थी और उसने इस तरह जश्न मनाया था, जैसे वह एक भारतीय नहीं था। इस वजह से आरोपी की ओर से किया गया अपराध इस महान देश के खिलाफ और क्रूर है।" IPC के सेक्शन 124A के तहत रशीद के खिलाफ राजद्रोह के आरोप पर जज का कहना था, "सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 124A पर रोक लगाई है और अदालतों को इस सेक्शन के तहत सभी लंबित सुनवाइयां, अपीलें और कार्यवाही को स्थगित करने का निर्देश दिया है। इस वजह से इस अदालत के पास इस अपराध को लेकर आगे बढ़ने की शक्ति नहीं है और इसे सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने तक स्थगित किया जा रहा है।"
पुलवामा हमले के तीन दिन बाद पुलिस के रशीद को गिरफ्तार करने से पहले उसने अपने मोबाइल से सभी
फेसबुक पोस्ट्स डिलीट कर दी थी। हालांकि, पुलिस की सायबर क्राइम डिविजन की मदद से इन पोस्ट्स को हासिल कर लिया गया था और फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने पोस्ट्स की पुष्टि की थी। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया था।