सरकार द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 2017 में लागू किया गया था।
Photo Credit: Pexels/Ravi Roshan
GST रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन किया जा सकता है।
सरकार द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर (GST) को 2017 में लागू किया गया था। इस नए टैक्स सिस्टम ने राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा लगाए जाने वाले सभी टैक्स को हटाकर एक टैक्स शुरू किया था। GST के लागू होने से विक्रेता और निर्माता को एक ही प्रोडक्ट पर सिर्फ एक टैक्स चुकाने की आवश्यकता होती है। हालांकि, टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए किसी संस्था या व्यक्ति को GST पोर्टल पर रजिस्टर्ड होना अनिवार्य है। अगर आप अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने का सोच रहे हैं तो बिलकुल सही जगह पर आए हैं। आज हम ऑनलाइन घर बैठे जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से बता रहे हैं।
सबसे पहले आपको GST पोर्टल पर जाना है और उसके बाद सर्विस का चयन करना है, उसके बाद रजिस्ट्रेशन और फिर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है।
अब आपको वापिस GST पोर्टल पर जाना है और सर्विस मीनू में जाकर रजिस्टर पर क्लिक करना है।
उसके बाद टेम्पोरेरी रेफरेंस नंबर (TRN) का चयन करना है और अपना TRN और कैप्चा कोड दर्ज करना है।
अब आपको अपने ईमेल और मोबाइल नंबर पर प्राप्त हुए ओटीपी को दर्ज करना है और प्रोसिड पर क्लिक करना है।
फिर ऐप्लिकेशन स्टेटस पेज नजर आएगा। अब आपको दाईं ओर मौजूद एडिट आइकन पर क्लिक करना है।
अब आपको सभी 10 सेक्शन पूरे करने हैं और सभी जरूरी दस्तावेज जमा करने हैं, जिसमें फोटोग्राफ, बिजनेस एड्रेस का प्रूफ, बैंक डिटेल, ऑथोराइजेशन फॉर्म, बिजनेस कांस्टीट्यूशन की जानकारी शामिल है।
सभी दस्तावेज अपलोड करने के बाद सब्मिट पर क्लिक करना है।
ARN जनरेट
सबमिशन पूरा होने के बाद आपको ईमेल और एसएमएस के जरिए ऐप्लिकेशन रेफ्रेंस नंबर (ARN) प्राप्त होगा। आप इस नंबर को अपना ऐप्लिकेशन स्टेटस चेक करने के लिए उपयोग कर सकते हैं।
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