ओला इलेक्ट्रिक को नियमों के उल्लंघन पर मिली SEBI से चेतावनी, शेयर में भारी गिरावट

इससे पहले कंपनी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से जारी किए गए एक नोटिस को हाई कोर्ट ने खारिज करने से मना कर दिया था

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Written by आकाश आनंद, Edited by अंकित शर्मा, अपडेटेड: 8 जनवरी 2025 14:57 IST
ख़ास बातें
  • SEBI से चेतावनी मिलने के बाद कंपनी के शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट हुई है
  • इससे पहले कंपनी को कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था
  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के मार्केट में ओला इलेक्ट्रिक की हिस्सेदारी घटी है

इससे कंपनी के शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट हुई है

बड़ी इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर कंपनियों में शामिल Ola Electric को मार्केट्स रेगुलेटर ने डिस्क्लोजर से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने पर चेतावनी दी है। कंपनी के चीफ, Bhavish Aggarwal के महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में स्टॉक एक्सचेंज को फाइलिंग से पहले सोशल मीडिया पर घोषणा करने की वजह से यह चेतावनी दी गई है। 

ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है कि उसे सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) से प्रशासनिक चेतावनी से जुड़ी एक ईमेल मिली है। हालांकि, कंपनी ने बताया है कि इससे उसकी फाइेंशियल, ऑपरेशनल या अन्य एक्टिविटीज पर कोई असर नहीं पड़ा है। ओला इलेक्ट्रिक को SEBI से चेतावनी मिलने के बाद इसके शेयर प्राइस में बड़ी गिरावट हुई है। 

इससे पहले इसे कर्नाटक हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा था। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी (CCPA) की ओर से जारी किए गए एक नोटिस को हाई कोर्ट ने खारिज करने से मना कर दिया है। यह नोटिस कंपनी के खिलाफ जांच के हिस्से के तौर पर दिया गया था। इसमें ओला इलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर कस्टमर्स की 10,000 से अधिक शिकायतों के बाद अतिरिक्त दस्तावेज मांगे गए थे। कर्नाटक हाई कोर्ट के जस्टिस R Devdas ने कहा कि यह नोटिस एक सक्षम जांच अधिकारी की ओर से जारी किया गया है और ओला इलेक्ट्रिक को मांगे गए दस्तावेज उपलब्ध कराने होंगे। CCPA ने ओला इलेक्ट्रिक के खिलाफ बड़ी संख्या में शिकायतों की शुरुआती जांच की थी। इसमें कस्टमर्स के अधिकारों का उल्लंघन, भ्रामक विज्ञापन और सर्विस में कमियों से जुड़े उल्लंघन पाए गए थे। इसके बाद CCPA ने अपने डायरेक्टर जनरल ऑफ इनवेस्टिगेशन को इसकी जांच करने का निर्देश दिया था। 

कंपनी ने दलील दी थी कि नोटिस को जारी करने वाले अधिकारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अधिकृत नहीं हैं। कंपनी ने कहा था कि नोटिस जारी करने वाले अधिकारी के पास डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर का पद नहीं है। इस पर हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डायरेक्टर जनरल ने सीनियर डायरेक्टर के पद वाले अधिकारी को जांच करने के लिए अधिकृत किया है। Bajaj Auto ने ओला इलेक्ट्रिक को पीछे छोड़कर इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के मार्केट में सबसे अधिक हिस्सेदारी हासिल की है। दिसंबर में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स के सेगमेंट में बजाज ऑटो की हिस्सेदारी बढ़कर लगभग 25 प्रतिशत हो गई है। यह इससे पिछले महीने की तुलना में लगभग तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी है। 
 

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