Ola और Uber पर बढ़ी सख्ती, जब्त की जाएंगी बाइक टैक्सी

दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर ये कंपनियां बाइक टैक्स पर प्रतिबंध लगाने के कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करती तो उनकी बाइक टैक्सी को जब्त किया जाएगा

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Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 13 जून 2023 18:53 IST
ख़ास बातें
  • सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार kr बाइक टैक्सी पर रोक को बरकरार रखा है
  • दिल्ली में इन कंपनियों के पास इस सर्विस का लाइसेंस नहीं है
  • हाई कोर्ट ने बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स को सर्विस जारी रखने की अनुमति दी थी

दिल्ली सरकार ने पिछले महीने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर स्कीम को स्वीकृति दी थी

ऐप के जरिए बाइक टैक्सी की सर्विस देने वाली Ola और Uber जैसी कंपनियों को राजधानी में यह सर्विस जारी रखने पर मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने कहा है कि अगर ये कंपनियां बाइक टैक्स पर प्रतिबंध लगाने के कोर्ट के ऑर्डर का पालन नहीं करती तो उनकी बाइक टैक्सी को जब्त किया जाएगा। 

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली सरकार के बाइक टैक्सी पर प्रतिबंध को बरकरार रखा था। इससे उबर को झटका लगा था जिसने यह सर्विस जारी रखने के लिए कोर्ट में अपील की थी। कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दलील दी थी कि बाइक टैक्सी शहर के कानूनों का उल्लंघन करती हैं क्योंकि उनके पास इस सर्विस के लिए लाइसेंस नहीं है। उबर का कहना था कि इस पर प्रतिबंध लगने से उसके राइडर्स को आजीविका का नुकसान होगा। दिल्ली सरकार के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और ट्रांसपोर्ट कमिश्नर, Ashish Kundra ने Reuters से कहा कि इन कंपनियों को मुनाफे के पीछे भागने के बजाय पैसेंजर्स की सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने बताया, "हम इन कंपनियों को एक एडवाइजरी जारी कर कोर्ट के ऑर्डर का पालन करने के लिए कहेंगे। अगर वे ऐसा नहीं करती तो हम व्हीकल्स को जब्त करना शुरू करेंगे।" 

इस बारे में उबर और ओला ने टिप्पणी के लिए निवेदन का उत्तर नहीं दिया। ये दोनों कंपनियां मंगलवार को भी अपने ऐप के जरिए बाइक टैक्सी सर्विस की पेशकश कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस ऑर्डर पर रोक लगा दी थी जिसमें इन बाइक टैक्सी ऑपरेटर्स को दिल्ली में सर्विस जारी रखने की अनुमति दी थी। हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को नई पॉलिसी बनने तक इन फर्मों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने का निर्देश दिया था। 

जस्टिस Aniruddha Bose और Rajesh Bindal की वैकेशन बेंच ने हाई कोर्ट के 26 मई के ऑर्डर पर रोक लगाई थी। इसके साथ ही दिल्ली सरकार के वकील की जुलाई के अंत से पहले अंतिम पॉलिसी की अधिसूचना देने की जानकारी को रिकॉर्ड किया था। सुप्रीम कोर्ट में दो अलग याचिकाओं पर सुनवाई हो रही थी। ये याचिकाएं दिल्ली में आप आदमी पार्टी की सरकार के 26 मई के हाई कोर्ट के ऑर्डर को चुनौती देने वाली थी। पिछले सप्ताह कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था। दिल्ली सरकार ने पिछले महीने मोटर व्हीकल एग्रीगेटर  स्कीम को स्वीकृति दी थी। इसमें राजधानी में कैब एग्रीगेटर्स और डिलीवरी सर्विस प्रोवाइडर्स को रेगुलेट किया गया था। 
 
 

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Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी ...और भी

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