प्रीपेड टेलीकॉम यूजर्स को फायदा, सरकार ने बनाया 30 दिन के रिचार्ज का रूल

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को बंडल्ड डेटा के बिना केवल वॉयस कॉल्स और SMS वाले प्लान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ये प्लान उन कस्टमर्स के लिए होंगे जिन्हें इंटरनेट सर्विसेज की जरूरत नहीं है

प्रीपेड टेलीकॉम यूजर्स को फायदा, सरकार ने बनाया 30 दिन के रिचार्ज का रूल

टेलीकॉम कंपनियों के मौजूदा प्लान 28 दिनों की अवधि के हैं

ख़ास बातें
  • मोबाइल के प्रीपेड यूजर्स को 30 दिन की वैलिडिटी वाले टैरिफ प्लान मिलेंगे
  • इस रूल से यूजर्स को एक वर्ष में 12 बार रिचार्ज करना होगा
  • टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉयस कॉल्स और SMS वाले प्लान उपलब्ध कराने होंगे
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केंद्र सरकार ने प्रीपेड टेलीकॉम यूजर्स के फायदे के लिए नए रूल्स लागू किए हैं। प्रीपेड यूजर्स को 30 दिन की वैलिडिटी वाले टैरिफ प्लान मिलेंगे। इसके अलावा इंटरनेट की जरूरत नहीं रखने वाले कस्टमर्स के लिए टेलीकॉम कंपनियों को केवल वॉयस कॉल्स और SMS वाले प्लान उपलब्ध कराने होंगे। 

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) के नए रूल्स के तहत, टेलीकॉम कंपनियों को 28 दिन के टैरिफ प्लान के बजाय कस्टमर्स के लिए 30 दिन के रिचार्ज के विकल्प की पेशकश करनी होगी। इस बदलाव का मतलब है कि 30 दिन के रिचार्ज प्लान को चुनने वाले यूजर्स को एक वर्ष में 12 बार रिचार्ज करना होगा। प्रीपेड यूजर्स को 28 दिन के साइकल में इससे एक बार ज्यादा रिचार्ज करना होता है। 

TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों को बंडल्ड डेटा के बिना केवल वॉयस कॉल्स और SMS वाले प्लान उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ये प्लान उन कस्टमर्स के लिए होंगे जिन्हें इंटरनेट सर्विसेज की जरूरत नहीं है। भाजपा के सांसद Raghav Chadha ने कहा कि उन्होंने मार्च में संसद में मोबाइल रिचार्ज के सीमित विकल्पों का मुद्दा उठाया था। उन्होंने इस मुद्दे के समाधान के लिए केंद्र सरकार और TRAI को क्रेडिट दिया है। नए रूल्स के तहत, केवल वॉयस कॉल्स और SMS वाले टैरिफ प्लान को 30 दिन और इससे कम अवधि की वैलिडिटी के लिए उपलबध कराना होगा। ये प्लान प्रत्येक महीने की समान तिथि को रिन्यू कराए जा सकेंगे। 

हाल ही में TRAI ने बताया था कि उसने बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस (BFSI) से जुड़ी फर्मों के लिए 1600 सीरीज के फोन नंबर्स का इस्तेमाल को अनिवार्य किया था। यह फैसला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI), सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI), इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (IRDA) और पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डिवेलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के कंट्रोल वाली BFSI फर्मों के लिए था। इसके अलावा 1600 सीरीज के फोन नंबर्स का इस्तेमाल 'गवर्नमेंट टु सिटीजन कम्युनिकेशन' में शामिल एंटिटीज के लिए भी अनिवार्य किया गया था। इस वजह से 1600 सीरीज के फोन नंबर्स को कॉल मैनेजमेंट ऐप्स और इस तरह के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स ब्लॉक नहीं कर सकते। इन फोन नंबर्स को स्पैम की कैटेगरी में भी नहीं रखा जा सकता। 
 

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आकाश आनंद

Gadgets 360 में आकाश आनंद डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। उनके पास प्रमुख ...और भी

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