आपको 10 मिनट में नहीं मिलेगी सामान की डिलीवरी, सरकार ने Blinkit, Zomato को दी टाइम लिमिट हटाने की हिदायत 

लेबर मिनिस्टर Mansukh Mandaviya ने क्विक-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में उन्हें डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को प्रायरिटी देने के लिए कहा है

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Written by आकाश आनंद, अपडेटेड: 13 जनवरी 2026 16:18 IST
ख़ास बातें
  • पिछले कुछ वर्षों में 10 मिनट में सामान की डिलीवरी का ट्रेेंड बढ़ा है
  • दिसंबर के अंत में गिग वर्कर्स ने इसके विरोध में हड़ताल की थी
  • कुछ राजनीतिक दलों ने भी गिग वर्कर्स की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था

दिसंबर के अंत में गिग वर्कर्स ने भुगतान बढ़ाने और कार्य की स्थितियों में सुधार जैसी मांगों को लेकर हड़ताल की थी

क्विक-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियां अब 10 मिनट में ग्रॉसरी और अन्य प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की पेशकश नहीं कर सकेंगी। केंद्र सरकार ने मंगलवार को इस सेगमेंट की Blinkit, Zomato, Swiggy और Zepto जैसी कंपनियों को 10 मिनट में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की टाइम लिमिट को हटाने का निर्देश दिया है। 

NDTV की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि लेबर मिनिस्टर Mansukh Mandaviya ने क्विक-कॉमर्स से जुड़ी कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिंग में उन्हें डिलीवरी पार्टनर्स की सुरक्षा को प्रायरिटी देने के लिए कहा है। Blinkit ने इस निर्देश का पालन करते हुए अपनी ब्रांडिंग से 10 मिनट में डिलीवरी का वादा हटा दिया है। इस सेगमेंट की अन्य कंपनियां भी जल्द ही इस निर्देश का पालन कर सकती हैं। इस कदम का उद्देश्य गिग वर्कर्स के लिए सुरक्षा को बढ़ाना और उनकी कार्य की स्थितियों में सुधार करना है। पिछले कुछ वर्षों में 10 मिनट में प्रोडक्ट्स की डिलीवरी का ट्रेंड तेजी से बढ़ा है। हालांकि, इससे इस सेगमेंट से जुड़े गिग वर्कर्स पर काफी दबाव रहता है और इससे दुर्घटना की आशंका भी होती है। कुछ राजनीतिक दलों ने भी गिग वर्कर्स की सुरक्षा को जोखिम का मुद्दा उठाया था। 

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दिसंबर के अंत में गिग वर्कर्स ने भुगतान बढ़ाने और कार्य की स्थितियों में सुधार जैसी मांगों को लेकर हड़ताल की थी। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने 31 दिसंबर को हड़ताल कर गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के अधिकारों, वेलफेयर और सम्मान जैसी मांगों को उठाया था। इस महीने की शुरुआत में लेबर मिनिस्ट्री ने गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के सोशल सिक्योरिटी के एक्सेस के लिए एक वर्ष में 90 दिन के कार्य की लिमिट का प्रपोजल दिया था। यह प्रपोजल सोशल सिक्योरिटी कोड पर नए ड्राफ्ट रूल्स के तहत दिया गया था। लेबर मिनिस्ट्री ने बताया है कि किसी गिग वर्कर या प्लेटफॉर्म वर्कर ने अगर आमदनी हासिल की है तो उसे एक दिन के लिए क्विक-कॉमर्स एग्रीगेटर के साथ जुड़ा हुआ माना जाएगा। 

एक से अधिक क्विक-कॉमर्स एग्रीगेटर के साथ कार्य की स्थिति में गिग वर्कर के जुड़े होने के दिनों को उन एग्रीगेटर्स के लिए संयुक्त तौर पर कैलकुलेट किया जाएगा। लेबर मिनिस्ट्री ने कहा है कि अगर कोई गिग वर्कर एक दिन पर तीन एग्रीगेटर् के साथ जुड़ा है तो यह गिनती तीन दिनों की होगी। 

 

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