Hyundai India ग्राहक को चुकाएगी 1.25 लाख रुपये, बेहद गंभीर है कारण

जिला आयोग ने मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये और कानूनी खर्च के लिए 50,000 रुपये का आदेश दिया था, लेकिन राज्य आयोग ने राशि को आधा कर दिया।

Hyundai India ग्राहक को चुकाएगी 1.25 लाख रुपये, बेहद गंभीर है कारण

राज्य आयोग ने 2.5 लाख जुर्माने की राशि को आधा कर दिया था

ख़ास बातें
  • साबरमती के निवासी अभयकुमार जैन ने 2010 में एक हैचबैक कार खरीदी थी
  • जुलाई 2011 में कार के पलटने पर भी एयरबैग नहीं खुले
  • शुरू में जिला आयोग ने कार निर्माता पर 2.5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था
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Hyundai भारत में अपने एक ग्राहक को 1.25 लाख रुपये हर्जाने के तौर पर देगी। यह फैसला गुजरात स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन द्वारा सुनाया गया है। मीडिया रिपोर्ट कहती है कि ऑटो दिग्गज पर यह जुर्माना दुर्घटना के दौरान कार का एयरबैग न खुलने की वजह से लगाया गया है। बता दें कि भारत में अब कार में एयरबैग अनिवार्य है। एयरबैग ड्राइवर और यात्रियों की सुरक्षा के लिए होते हैं, जो दुर्घटना के समय खुलते हैं।

TOI के अनुसार, गुजरात स्टेट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ने Hyundai को एक कार मालिक को 1.25 लाख रुपये का भुगतान करने का आदेश दिया, क्योंकि उसकी कार पलटने के बाद भी कार के एयरबैग नहीं खुले। उपभोक्ता अदालत ने इसे सर्विस में कमी माना और हुंडई इंडिया लिमिटेड को मुआवजे के रूप में 1 लाख रुपये और उत्पीड़न के लिए 25,000 रुपये का भुगतान करने के लिए कहा।

पब्लिकेशन बताता है कि मामला गुजरात का है, जहां साबरमती के निवासी अभयकुमार जैन ने 2010 में एक हैचबैक कार खरीदी थी। जुलाई 2011 में, जब कार को ज़ुंडल की ओर ले जाया जा रहा था, तो यह एक चट्टान से टकराई और पलट गई, लेकिन एयरबैग ओपन नहीं हुए। कार में ड्राइवर समेत चार लोग सवार थे। उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई, लेकिन कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। जैन ने 2.75 लाख रुपये का बीमा लिया और मलबे को अपने पास रखा।

जैन ने अहमदाबाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में डीलर और कार निर्माता पर मुकदमा दायर किया। रिपोर्ट बताती है कि कार निर्माता अनुपस्थित था, लेकिन डीलर ने बताया कि निर्माण के दौरान दोष के कारण एयरबैग नहीं खुलने की राय एक सर्वेक्षक की थी, न कि एक एक्सपर्ट इंजीनियर की। यह भी तर्क दिया गया कि एयरबैग फेल होने के कई कारण हो सकते हैं, जिसमें दुर्घटना के समय सीटबेल्ट को न लगाया जाना भी शामिल है।

जिला आयोग ने मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये और कानूनी खर्च के लिए 50,000 रुपये का आदेश दिया था, लेकिन राज्य आयोग ने राशि को आधा कर दिया।
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नितेश पपनोई Nitesh has almost seven years of experience in news writing and reviewing tech products like smartphones, headphones, and smartwatches. At Gadgets 360, he is covering all ...और भी
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