Facebook, WhatsApp को जवाब देने के लिए मिला समय, प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है मामला

CCI द्वारा वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश के खिलाफ दी गई याचिका को सिंगल जज खारिज कर चुके हैं।

विज्ञापन
Press Trust of India, अपडेटेड: 4 जनवरी 2022 18:19 IST
ख़ास बातें
  • कोर्ट फेसबुक और वॉट्सऐप की अपील पर सुनवाई कर रहा था
  • इसमें सिंगल-जज के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी
  • CCI के आदेश के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज किया जा चुका है

CCI की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यह मामला पोजिशन के दुरुपयोग से संबंधित है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से फेसबुक और वॉट्सऐप को जारी दो नोटिसों पर जवाब दाखिल करने का समय सोमवार को बढ़ा दिया। CCI ने वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच का आदेश दिया है। वॉट्ऐप और फेसबुक ने CCI के 4 और 8 जून 2021 के नोटिस को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने कहा कि अभी डेटा संरक्षण विधेयक (Data Protection bill) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए कार्यवाही को 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 

कोर्ट फेसबुक और वॉट्सऐप की अपील पर सुनवाई कर रहा था। इसमें सिंगल-जज के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। CCI द्वारा वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश के खिलाफ दी गई याचिका को सिंगल जज खारिज कर चुके हैं। 
CCI की ओर से 4 और 8 जून को फेसबुक और वॉट्सऐप को जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा को दिल्‍ली हाई कोर्ट ने 30 मार्च तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने पहले नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था और उसके बाद समय को बढ़ा दिया था।

वॉट्सऐप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि डेटा संरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था और अदालत ने पहले 11 अक्टूबर 2021 तक नोटिस का जवाब दाखिल करने का समय दिया था, लेकिन उसके बाद इसे बढ़ाया नहीं जा सका, क्योंकि मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।

CCI की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने तर्क दिया कि डेटा संरक्षण विधेयक इस विवाद के लिए ‘अप्रासंगिक' है। यह मामला 'प्राइवेसी' से संबंधित नहीं है। यह पोजिशन के दुरुपयोग और कुछ मामलों में जांच से संबंधित है। इस बीच, फेसबुक इंडिया के वकील ने एक ऐप्लिकेशन दायर करके मामले में पक्षकार के रूप में अपना पक्ष रखने की मांग की है। हालांकि अदालत ने उन्हें नई याचिका दायर करने के लिए कहा।
Advertisement

यह मामला फेसबुक और वॉट्सऐप की उस अपील से जुड़ा है, जिसमें सिंगल-जज के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी।  CCI द्वारा वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश के खिलाफ दी गई याचिका को सिंगल जज खारिज कर चुके हैं। कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 


Advertisement

 
 

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

Advertisement
Popular Brands
#ट्रेंडिंग टेक न्यूज़
  1. Wi-Fi की स्पीड चुटकी में बढ़ा देगी ये छोटी सी राउटर सेटिंग, जानें तरीका
#ताज़ा ख़बरें
  1. Realme GT 8 Pro जल्द होगा भारत में लॉन्च, Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट
  2. Simple Energy ने अक्टूबर में की इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की रिकॉर्ड बिक्री
  3. Ola Electric ने Bharat Cell बैटरी वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर S1 Pro+ की शुरू की डिलीवरी, जानें रेंज, फीचर्स
  4. iPad Air 2025 (M3) पर ऐसा डिस्काउंट नहीं देखा होगा! यहां मिल रही है जबरदस्त डील!
  5. बोलो मत, बस सोचो और ये AI रिंग खुद रिकॉर्ड कर लेगी आपकी बात! इस कीमत में हुई लॉन्च
  6. Apple ला रही सबसे सस्ता Macbook लैपटॉप, लॉन्च टाइम, फीचर्स का भी खुलासा!
  7. Xiaomi 17 Ultra में मिल सकती है 100W वायर्ड चार्जिंग, सैटेलाइट कनेक्टिविटी
  8. Tata Play यूजर्स की हो गई मौज! 4 महीने तक फ्री मिल रहा Apple Music सब्सक्रिप्शन
  9. Oppo की Reno 15 सीरीज  के लॉन्च की तैयारी, मिल सकता है एडवांस्ड इमेजिंग फीचर 
  10. 50MP कैमरा, 6500mAh बैटरी के साथ Huawei का नया स्मार्टफोन हुआ लॉन्च, जानें सबकुछ
Download Our Apps
Available in Hindi
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.