Facebook, WhatsApp को जवाब देने के लिए मिला समय, प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है मामला

CCI द्वारा वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश के खिलाफ दी गई याचिका को सिंगल जज खारिज कर चुके हैं।

Facebook, WhatsApp को जवाब देने के लिए मिला समय, प्राइवेसी पॉलिसी से जुड़ा है मामला

CCI की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यह मामला पोजिशन के दुरुपयोग से संबंधित है।

ख़ास बातें
  • कोर्ट फेसबुक और वॉट्सऐप की अपील पर सुनवाई कर रहा था
  • इसमें सिंगल-जज के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी
  • CCI के आदेश के खिलाफ दी गई याचिका को खारिज किया जा चुका है
विज्ञापन
दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) की ओर से फेसबुक और वॉट्सऐप को जारी दो नोटिसों पर जवाब दाखिल करने का समय सोमवार को बढ़ा दिया। CCI ने वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच का आदेश दिया है। वॉट्ऐप और फेसबुक ने CCI के 4 और 8 जून 2021 के नोटिस को चुनौती दी है। चीफ जस्टिस डी एन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की बेंच ने कहा कि अभी डेटा संरक्षण विधेयक (Data Protection bill) को अंतिम रूप नहीं दिया गया है, इसलिए कार्यवाही को 30 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। 

कोर्ट फेसबुक और वॉट्सऐप की अपील पर सुनवाई कर रहा था। इसमें सिंगल-जज के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। CCI द्वारा वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश के खिलाफ दी गई याचिका को सिंगल जज खारिज कर चुके हैं। 
CCI की ओर से 4 और 8 जून को फेसबुक और वॉट्सऐप को जारी नोटिस का जवाब दाखिल करने की समयसीमा को दिल्‍ली हाई कोर्ट ने 30 मार्च तक बढ़ा दिया है। कोर्ट ने पहले नोटिस का जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया था और उसके बाद समय को बढ़ा दिया था।

वॉट्सऐप की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने दलील दी कि डेटा संरक्षण विधेयक संसद में पेश किया गया था और अदालत ने पहले 11 अक्टूबर 2021 तक नोटिस का जवाब दाखिल करने का समय दिया था, लेकिन उसके बाद इसे बढ़ाया नहीं जा सका, क्योंकि मामले की सुनवाई नहीं हो सकी।

CCI की ओर से अडिशनल सॉलिसिटर जनरल अमन लेखी ने तर्क दिया कि डेटा संरक्षण विधेयक इस विवाद के लिए ‘अप्रासंगिक' है। यह मामला 'प्राइवेसी' से संबंधित नहीं है। यह पोजिशन के दुरुपयोग और कुछ मामलों में जांच से संबंधित है। इस बीच, फेसबुक इंडिया के वकील ने एक ऐप्लिकेशन दायर करके मामले में पक्षकार के रूप में अपना पक्ष रखने की मांग की है। हालांकि अदालत ने उन्हें नई याचिका दायर करने के लिए कहा।

यह मामला फेसबुक और वॉट्सऐप की उस अपील से जुड़ा है, जिसमें सिंगल-जज के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी।  CCI द्वारा वॉट्सऐप की नई प्राइवेसी पॉलिसी की जांच के आदेश के खिलाफ दी गई याचिका को सिंगल जज खारिज कर चुके हैं। कोर्ट ने सिंगल जज के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। 



 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. 150W साउंड के साथ जमा देगा पार्टी का माहौल! लॉन्च हुआ Portronics Nebula X स्पीकर, जानें कीमत
  2. Oppo Find X9 में मिल सकती है 7,025mAh की बैटरी, 50 मेगापिक्सल की ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट
  3. Samsung Galaxy Unpacked इवेंट 4 सितंबर को, कैसे देखें लाइव स्ट्रीम, ये फोन होगा लॉन्च
  4. Realme 15T में मिल सकता है 6.57 इंच AMOLED डिस्प्ले, जल्द होगा लॉन्च
  5. ATM और UPI से निकाल सकेंगे PF, आ रहा है EPFO 3.0, यहां जानिए 5 बड़े बदलाव
  6. सुंदर पिचाई ने शेयर किए 3 केले, निकला Google का नया AI टूल! जानिए क्या है Nano Banana?
  7. Vivo की X300, X300 Pro के लॉन्च की तैयारी, MediaTek Dimensity 9500 हो सकता है चिपसेट
  8. Google Pixel 10, Pro, XL की सेल आज से शुरू, 10 हजार का गजब डिस्काउंट
  9. Upcoming Smartphones 2025: ये 5 धमाकेदार फ्लैगशिप स्मार्टफोन्स होने जा रहे हैं लॉन्च
  10. Xiaomi 16 सीरीज लॉन्च से पहले यहां आई नजर, मिलेगा 100W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »