आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करना सभी नागरिकों के लिए अब अनिवार्य है। और इसकी
आखिरी तारीख़ 31 अगस्त है। अगर आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो ऐसा करने के दो तरीके हैं, ऑनलाइन और एसएमएस के जरिए। हो सकता है कि आधार को पैन से ऑनलाइन लिंक करने के दौरान समस्या हो क्योंकि आख़िरी दिन आधिकारिक पोर्टल पर उम्मीद से ज़्यादा ट्रैफिक रहने की उम्मीद है। इस साल आपके टैक्स रिटर्न्स की प्रक्रिया को आधार-पैन लिंक किए बिना आगे नहीं बढ़ेगी, इसलिए इस लिंकिंग को पूरा करना जरूरी है। और हो सकता है कि रिटर्न्स के इनवैलिड होने के बाद आपको जुर्माना भरना पड़े। आपको यह भी याद रखना होगा कि इन दोनं को लिंक करना तब भी अनिवार्य है जबकि आपने अपने टैक्स रिटर्न्स में अपने आधार नंबर या आधार ऐप्लिकेशन का एकनोलेजमेंट नंबर को दिया हो।
आधार को पैन कार्ड से कैसे लिंक करेंएसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का तरीकाइनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN<SPACE>123456789012<SPACE>ABCDE12345.इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है।
अगर आापका नाम दोनों जगह अलग-अलग तरीके से लिखा गया है, तो आपको पुष्टि के लिए एसएमएस के जरिए एक आधार ओटीपी मिलेगा। हालांकि, अगर दूसरी जानकारी जैसे जन्मतिथि या लिंग मेल नहीं खाते, तो आपको नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड की वेबसाइट (पेन के लिए) या यूआईडीएआई पोर्टल (आधार के लिए) पर जाकर बदलाव करना होगा ताकि दोनों की जानकारी मेल हो सके।
हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के दरिए पैन व आधार को लिंक करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता। सरकार के अनुसार, इससे देश में टैक्स सुधार करने में मदद मिलेगी।
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