कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 भी किसी भी एड में दावों के लिए सेलिब्रिटीज को ज्यादा ध्यान देने के लिए कहता है। अगर कोई एड झूठा या भ्रामक लगता है तो सेंट्रल कंज्यूर प्रोटेक्शन ऑथोरिटी उसके निर्माता या सेलिब्रिटी एंडोर्सर्स को एड को बंद करने या बदलने के लिए गाइडलाइंस जारी कर सकता है।
SEBI ने क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट नहीं किया है।
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