भारत में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 28 प्रतिशत GST लगाने की तैयारी

पिछले महीने राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हॉर्स रेसिंग, कैसिनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए टैक्स रेट बढ़ाने पर सहमति दी थी। इससे गैंबलिंग और बेटिंग से जुड़ी ऑनलाइन गेम्स पर सख्ती की जाएगी

भारत में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 28 प्रतिशत GST लगाने की तैयारी

GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर भी टैक्स रेट 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर सकती है

ख़ास बातें
  • इस बारे में GST काउंसिल की मीटिंग में एक प्रपोजल पेश किया जा सकता है
  • इस वर्ष बजट में सरकार ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए टैक्स की घोषणा की थी
  • टैक्स लगने से क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो गई है
विज्ञापन
देश में क्रिप्टो इनवेस्टर्स को एक बड़ा झटका लग सकता है। टैक्स अथॉरिटीज क्रिप्टो एक्टिविटीज को उन सर्विसेज की कैटेगरी में रखने की योजना बना रही हैं जिन पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगता है। GST काउंसिल ने टैक्स के उद्देश्यों के लिए ट्रेडिंग, स्टेकिंग और वॉलेट्स जैसी विभिन्न क्रिप्टो एक्टिविटीज की स्टडी करने की जिम्मेदारी एक कमेटी को दी है। 

इस बारे में GST काउंसिल की अगली मीटिंग में एक प्रपोजल पेश किया जा सकता है। इस मीटिंग की तिथि अभी तय नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अभी 18 प्रतिशत GST लगता है और इन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज की पेशकश करने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज माना जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  GST काउंसिल गैंबलिंग, लॉटरी, बेटिंग और हॉर्स रेसिंग जैसी सट्टेबाजी वाली एक्टिविटीज के साथ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को जोड़ने पर विचार कर सकती है।  GST काउंसिल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस बारे में फिटमेट कमेटी को सुझाव देने के लिए एक लॉ कमेटी बनाई गई है। फिटमेट कमेटी क्रिप्टो एक्टिविटीज पर GST रेट का फैसला करेगी। 

फिटमेंट कमेटी का प्रपोजल अंतिम स्वीकृति के लिए GST काउंसिल के पास भेजा जाएगा। पिछले महीने राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हॉर्स रेसिंग, कैसिनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए टैक्स रेट बढ़ाने पर सहमति दी थी। इससे गैंबलिंग और बेटिंग से जुड़ी ऑनलाइन गेम्स पर सख्ती की जाएगी। GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर भी टैक्स रेट 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर सकती है। 

अगर क्रिप्टो एक्टिविटीज पर GST को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाता है तो यह क्रिप्टो सेगमेंट के लिए एक और बड़ा झटका होगा। इस वर्ष के बजट में सरकार ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए टैक्स से जुड़ी पॉलिसी की घोषणा की थी। इसके तहत डिजिटल एसेट्स पर 30 प्रतिशत कैपिटल गेन्स टैक्स और इनके ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत TDS लगाया गया है। इससे क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो गई है। क्रिप्टो इनवेस्टर्स को प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत टैक्स, 1 प्रतिशत TDS और 28 प्रतिशत के संभावित GST के अलावा एक्सचेंज की फीस और अतिरिक्त सेस और सरचार्ज को भी जोड़ना होगा। इससे क्रिप्टो में इनवेस्टमेंट करना बहुत महंगा हो जाएगा। इसका असर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर भी पड़ेगा। 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Crypto, Tax, Gambling, Trading, Investors, GST

संबंधित ख़बरें

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News
 
 

विज्ञापन

Advertisement

#ताज़ा ख़बरें
  1. Mahindra XUV 3XO: एक लीटर में इतने किलोमीटर चलेगी महिंद्रा की अपकमिंग SUV, परफॉर्मेंस भी की गई टीज
  2. Poco जल्द लॉन्च कर सकती है M6 4G, सर्टिफिकेशन साइट्स पर हुई लिस्टिंग
  3. सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज Binance के फाउंडर Changpeng Zhao को हो सकती है 3 वर्ष की जेल
  4. PUBG प्लेयर्स को याद आने वाले हैं पुराने दिन! इस दिन आ रहा आइकॉनिक Erangel Classic मैप
  5. Apple के iPhone 15 को Flipkart पर भारी डिस्काउंट के साथ खरीदने का मौका, जानें प्राइस
  6. iPhone यूजर्स को मिला WhatsApp का जबरदस्त सेफ्टी फीचर, यहां है इसे सेटअप करने का तरीका
  7. Firefox की Hero Lectro ने Rs 61,999 रुपये में लॉन्च की Muv-e इलेक्ट्रिक बाइक, जानें स्पेसिफिकेशन्स
  8. Nokia स्‍मार्टफोन बनाने वाली कंपनी ने लॉन्‍च किया HMD Vibe फोन, जानें फीचर्स, कीमत
  9. Hyundai और Kia अगले साल लाएगी पहली भारत में तैयार इलेक्ट्रिक कार
  10. क्रेडिट कार्ड से जमकर खरीदारी कर रहे लोग, Rs 1.64 लाख करोड़ पहुंचा खर्च
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2024. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »