भारत में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 28 प्रतिशत GST लगाने की तैयारी

टैक्स अथॉरिटीज क्रिप्टो एक्टिविटीज को उन सर्विसेज की कैटेगरी में रखने की योजना बना रही हैं जिन पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत का GST लगता है

भारत में क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर 28 प्रतिशत GST लगाने की तैयारी

GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर भी टैक्स रेट 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर सकती है

ख़ास बातें
  • इस बारे में GST काउंसिल की मीटिंग में एक प्रपोजल पेश किया जा सकता है
  • इस वर्ष बजट में सरकार ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए टैक्स की घोषणा की थी
  • टैक्स लगने से क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो गई है
विज्ञापन
देश में क्रिप्टो इनवेस्टर्स को एक बड़ा झटका लग सकता है। टैक्स अथॉरिटीज क्रिप्टो एक्टिविटीज को उन सर्विसेज की कैटेगरी में रखने की योजना बना रही हैं जिन पर सबसे अधिक 28 प्रतिशत का गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) लगता है। GST काउंसिल ने टैक्स के उद्देश्यों के लिए ट्रेडिंग, स्टेकिंग और वॉलेट्स जैसी विभिन्न क्रिप्टो एक्टिविटीज की स्टडी करने की जिम्मेदारी एक कमेटी को दी है। 

इस बारे में GST काउंसिल की अगली मीटिंग में एक प्रपोजल पेश किया जा सकता है। इस मीटिंग की तिथि अभी तय नहीं है। क्रिप्टो एक्सचेंजों पर अभी 18 प्रतिशत GST लगता है और इन्हें फाइनेंशियल सर्विसेज की पेशकश करने वाले फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज माना जाता है। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार,  GST काउंसिल गैंबलिंग, लॉटरी, बेटिंग और हॉर्स रेसिंग जैसी सट्टेबाजी वाली एक्टिविटीज के साथ क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस को जोड़ने पर विचार कर सकती है।  GST काउंसिल से जुड़े सूत्रों ने बताया कि इस बारे में फिटमेट कमेटी को सुझाव देने के लिए एक लॉ कमेटी बनाई गई है। फिटमेट कमेटी क्रिप्टो एक्टिविटीज पर GST रेट का फैसला करेगी। 

फिटमेंट कमेटी का प्रपोजल अंतिम स्वीकृति के लिए GST काउंसिल के पास भेजा जाएगा। पिछले महीने राज्यों के वित्त मंत्रियों ने हॉर्स रेसिंग, कैसिनो और ऑनलाइन गेमिंग के लिए टैक्स रेट बढ़ाने पर सहमति दी थी। इससे गैंबलिंग और बेटिंग से जुड़ी ऑनलाइन गेम्स पर सख्ती की जाएगी। GST काउंसिल ऑनलाइन गेमिंग पर भी टैक्स रेट 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत कर सकती है। 

अगर क्रिप्टो एक्टिविटीज पर GST को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत किया जाता है तो यह क्रिप्टो सेगमेंट के लिए एक और बड़ा झटका होगा। इस वर्ष के बजट में सरकार ने क्रिप्टो इंडस्ट्री के लिए टैक्स से जुड़ी पॉलिसी की घोषणा की थी। इसके तहत डिजिटल एसेट्स पर 30 प्रतिशत कैपिटल गेन्स टैक्स और इनके ट्रांसफर पर 1 प्रतिशत TDS लगाया गया है। इससे क्रिप्टो एक्सचेंजों पर ट्रेडिंग वॉल्यूम बहुत कम हो गई है। क्रिप्टो इनवेस्टर्स को प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत टैक्स, 1 प्रतिशत TDS और 28 प्रतिशत के संभावित GST के अलावा एक्सचेंज की फीस और अतिरिक्त सेस और सरचार्ज को भी जोड़ना होगा। इससे क्रिप्टो में इनवेस्टमेंट करना बहुत महंगा हो जाएगा। इसका असर क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस पर भी पड़ेगा। 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

ये भी पढ़े: Crypto, Tax, Gambling, Trading, Investors, GST
Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News

विज्ञापन

Follow Us

विज्ञापन

#ताज़ा ख़बरें
  1. Vivo V60 vs Oppo Reno 14 5G vs iQOO Neo 10: कंपेरिजन से जानें कौन है बेहतर?
  2. Realme P4 Pro 5G vs Vivo Y400 5G vs OnePlus Nord CE 5 5G: जानें 30 हजार में कौन है बेस्ट
  3. AI सुपरपावर रैंकिंग में अमेरिका टॉप पर, लेकिन भारत ने चीन को पछाड़ा
  4. भारत के लेटेस्ट वाटरप्रूफ स्मार्टफोन, नहीं होंगे पानी में भी खराब, जैसे मर्जी करें इस्तेमाल
  5. अब बिहार पुलिस बनेगी Digital Police! FIR से लेकर सबूत तक होगा ऑनलाइन
  6. Honor की Magic 8 सीरीज के लॉन्च की तैयारी, 4 मॉडल हो सकते हैं शामिल
  7. ऑनलाइन मनी गेमिंग पर बैन के खिलाफ कोर्ट जा सकती हैं बड़ी गेमिंग कंपनियां
  8. Samsung के Galaxy S26 Pro और Galaxy S26 Edge में मिल सकता है Exynos 2600 चिपसेट
  9. itel ZENO 20 भारत में लॉन्च: 5000mAh बैटरी, 128GB तक स्टोरेज और बड़ा डिस्प्ले, कीमत Rs 5,999 से शुरू
  10. Vivo T4 Pro जल्द होगा भारत में लॉन्च, 50 मेगापिक्सल Sony प्राइमरी कैमरा
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2025. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »