दिल्ली हाई कोर्ट ने कॉम्पिटिशन CCI को गूगल के नए बिलिंग सिस्टम के खिलाफ स्टार्टअप्स की ओर से दायर शिकायतों की 26 अप्रैल तक सुनवाई करने का निर्देश दिया है
CCI ने गूगल को थर्ड पार्टी पेमेंट विकल्पों को उपलब्ध कराने के लिए कहा था
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