कार में पिछली सीट पर भी सेफ्टी बेल्ट मिलती है, जिसे लगाना कई देशों में अनिवार्य है। भारत में रियर सीट बेल्ट को लेकर भी कानून है, लेकिन इस नियम को शुरुआत से ही नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि अब, देश की राजधानी दिल्ली में लोगों को कार के पिछली सीट पर बिना सीट बेल्ट लगाए बैठना भारी पड़ेगा, क्योंकि सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि रियर सीट बेल्ट ना लगाने पर वाहन का चालान काटा जाएगा।
दिल्ली में यदि आप सकड़ पर अपनी कार लेकर उतरे हैं और आपकी पिछली सीट पर कोई व्यक्ति बैठा है, तो आपको उसे सीट बेल्ट लगाने के लिए कहना होगा, क्योंकि NDTV की
रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में रियर सीट बेल्ट का इस्तेमाल ना करने पर वाहनों का चालान होना शुरू हो गया है। हाल ही में, एक सड़क दुर्घटना में टाटा ग्रुप (Tata Group) के चेयरमैन और बड़े बिजनेस सायरस मिस्त्री की मौत हो गई थी। हादसे के दौरान कार में कुल तीन लोग थे, जिनमें से दो आगे और सायरस पीछे बैठे थे। दुर्घटना में आगे बैठे दोनों व्यक्तियों को कुछ गंभीर चोट आई, लेकिन उनकी जान बच गई, लेकिन बदकिस्मती से सायरस को मृत्यु हो गई। खबर है कि सायरस मिस्त्री ने सीटबेल्ट नहीं लगाई थी।
इस दुखद हादसे के बाद, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने सीटबेल्ट लगाने के नियम को गंभीरता से लेने की बात कही थी। इस बयान के बाद ही पिछली सीट पर भी सीटबेल्ट ना लगाने पर चालान काटे जाने की शुरुआत हुई है। इसके अलावा, सरकार और पुलिस खेमा लोगों को इस नियम के बारे में जागरूक भी कर रहे हैं।
बता दें कि ट्रैफिक पुलिस रियर सीटबेल्ट का इस्तेमाल ना करने पर 1,000 रुपये का चालान काट रही है।