दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है।
Photo Credit: Unsplash/Ayman Ahmed
वायु प्रदूषण गंभीर स्तिथि पर पहंच गया है।
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर स्थिति पर पहुंच गया है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। खासतौर पर बच्चों और बुजुर्गों के लिए प्रदूषण का यह स्तर ज्यादा खतरनाक है। अब GRAP स्टेज 4 लागू होने के बाद दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर जिले में प्रशासन ने स्कूलों के संचालन में बड़ा बदलाव किया है। गंभीर स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने स्कूलों को अगले आदेश तक ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में चलाने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि दिल्ली में पहले ही ऐसे नियम लागू किए जा चुके हैं। आइए जानते हैं कि नोएडा में कैसे बदलाव हो रहे हैं।
नोएडा प्रशासन ने प्रदूषण की गंभीर स्थिति को देखते हुए प्री-नर्सरी से क्लास 5 तक के सभी छात्र के लिए ऑनलाइन क्लास अनिवार्य कर दी है। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के चलते स्कूलों को इन क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के लिए फिजिकल क्लास को रोकते हुए ऑनलाइन क्लास शुरू करने का निर्देश दिया है। छोटे बच्चों पर प्रदूषण का असर ज्यादा होता है, इसलिए प्रशासन के इस कदम से बच्चों को स्कूल के लिए घर से बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वहीं क्लास 6 से 9 तक के छात्र हाइब्रिड मोड में क्लास में शामिल होंगे।
स्कूल एकेडमिक जरूरतों और उस दिन की प्रदूषण स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से क्लास आयोजित कर सकते हैं। फिजिकल स्तर पर क्लास में शामिल होना अनिवार्य नहीं होगा। स्कूल दोनों सिस्टम को तैयार रखेंगे, जिससे आसानी से फॉर्मेट को बदला जा सके। प्रशासन ने कहा कि क्लास 11 के छात्रों के लिए क्लास में फिजिकल स्तर पर उपस्थित होने की जरूरत हो सकती है, लेकिन स्कूलों को उनके लिए भी ऑनलाइन क्लास का विकल्प खुला रखना होगा। स्कूल छात्रों और अभिभावकों को शेड्यूल और क्लास के तरीके के बारे में पूरी जानकारी देंगे।
जिले के कोचिंग सेंटर पर यह भी नियम लागू होगा। कम उम्र के छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लास शुरू करनी होगी और सीनियर छात्रों के लिए हाइब्रिड क्लास शुरू करनी होंगी। कोचिंग सेंटर को स्कूलों के समान निर्देशों का पालन करना होगा। क्षेत्र में वायु गुणवत्ता के गंभीर स्तर पर पहुंचने के बाद यह फैसला लिया गया है। अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वे बच्चों को जरूरी होने पर ही घर से बाहर भेजें।
GRAP स्टेज 4 यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान में दिल्ली-एनसीआर में AQI 450+ होने पर सख्त प्रतिबंध लगाए जाते हैं। GRAP स्टेज 4 को वायु गुणवत्ता के खतरनाक स्तर पर पहुंचने पर लागू किया जाता है। इस दौरान जरूरी सामान और CNG/BS6 को छोड़कर बाहर से आने वाले ट्रकों पर रोक लगती है। निर्माण कार्य बंद रहते हैं। BS3 पेट्रोल/BS4 डीजल वाहनों पर बैन रहता है। स्कूलों और दफ्तरों में 50 प्रतिशत वर्क फ्रॉम होम रहता है। इसके अलावा ओड-ईवन जैसे उपाए लागू किए जाते हैं। वहीं बच्चों और बुजुर्गों को घर के अंदर रहने की सलाह दी जाती है।
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