GST Council Meeting: सिनेमा हॉल में खाना-पीना होगा सस्ता, 13% घट गया टैक्स

सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड और कोल्ड ड्रिंक पर अब टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम्स, कसीनो और होर्स रेसिंग पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है।

GST Council Meeting: सिनेमा हॉल में खाना-पीना होगा सस्ता, 13% घट गया टैक्स

GST Council ने सिनेमाघरों में सर्व किए जाने वाले खाने-पीने के सामान पर टैक्स को घटा दिया है।

ख़ास बातें
  • दर्शकों को अब सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें सस्ते में मिल सकेंगी
  • जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में हुई घोषणा
  • ऑनलाइन गेम्स, कसीनो और होर्स रेसिंग पर 28% टैक्स लगाने का फैसला
विज्ञापन
वस्तु एंव सेवा कर परिषद (GST Council) ने सिनेमाघरों में सर्व किए जाने वाले खाने-पीने के सामान पर टैक्स को घटा दिया है। पहले जहां सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों पर 18% टैक्स लगता था, अब यह घटाकर 5% कर दिया गया है। इससे सिनेमा देखना अब एक तरह से सस्ता हो गया है, क्योंकि दर्शकों को अब सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें सस्ते में उपलब्ध हो सकेंगीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में इसकी घोषणा की। 

सिनेमाघरों में मिलने वाले फूड और कोल्ड ड्रिंक पर अब टैक्स को घटाकर 5% कर दिया गया है। इस कदम का मकसद रेस्तरां और सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजों पर टैक्स को एक समान करना है। क्योंकि रेस्तरां में खाने पर पहले से ही 5% का टैक्स लगाया गया है, लेकिन सिनेमाघरों में खाने पर यह टैक्स 18% लगाया गया था। लेकिन इस बात में अब भी एक पेंच है। 

मूवी थियेटर में मूवी टिकट के साथ फूड और कोल्ड ड्रिंक कॉम्बो प्लान में भी दिया जाता है। ऐसे में जीएसटी काउंसिल ने साफ किया है कि कॉम्बो प्लान में मिलने वाले फूड पर टैक्स उतना ही रहेगा जितना की टिकटों पर लागू है। इसके अलावा जीएसटी काउंसिल की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेम्स, कसीनो और होर्स रेसिंग पर 28% टैक्स लगाने का फैसला लिया गया है। वर्तमान में ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले फायदे पर कंपनियों को 18% टैक्स देना पड़ता है जिसे अब 10% बढ़ा दिया गया है। 

काउंसिल की बैठक में SUV पर लगने वाले टैक्स को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। यहां पर SUV को दोबारा से परिभाषित किया गया है। SUV की परिभाषा के तहत व्हीकल 4 मीटर लम्बा होना चाहिए। इसकी इंजन क्षमता कम से कम 1500cc की होनी चाहिए। ग्राउंड क्लियरेंस 170mm होनी चाहिए। अगर इन तीनों मापदंडों को व्हीकल पूरा करता है तो उसे टैक्सेबल एसयूवी कहा जाएगा, चाहे कंपनी ने उसे एसयूवी नाम न भी दिया हो। लेकिन कंफिग्रेशन इससे ज्यादा होती है तो ऐसे व्हीकल पर टैक्स भी ज्यादा लगेगा। 
 
Comments

लेटेस्ट टेक न्यूज़, स्मार्टफोन रिव्यू और लोकप्रिय मोबाइल पर मिलने वाले एक्सक्लूसिव ऑफर के लिए गैजेट्स 360 एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करें और हमें गूगल समाचार पर फॉलो करें।

हेमन्त कुमार

हेमन्त कुमार Gadgets 360 में सीनियर सब-एडिटर हैं और विभिन्न प्रकार के ...और भी

Share on Facebook Gadgets360 Twitter ShareTweet Share Snapchat Reddit आपकी राय google-newsGoogle News
 
 

विज्ञापन

Advertisement

#ताज़ा ख़बरें
  1. Samsung Galaxy S24 FE मॉडल नम्बर के साथ हुआ स्पॉट, लॉन्च टाइमलाइन भी लीक
  2. Redmi Note 13 Pro+ 5G वर्ल्ड चैम्पियंस एडिशन अगले सप्ताह होगा भारत में लॉन्च
  3. Google Pixel 8a का ऑफिशियल प्रोमो वीडियो लीक, AI फीचर्स का खुलासा
  4. 30 हजार कर्मचारियों को 'वर्क फ्रॉम होम' देकर यह कंपनी बन रही मिसाल
  5. itel T11 Pro TWS Earbuds भारत में लॉन्च, कीमत 1300 से कम और बैटरी चलेगी 42 घंटे तक
  6. Kia की Sonet की बिक्री 4 वर्ष से कम में 4 लाख यूनिट्स से ज्यादा
  7. Samsung के Galaxy Unpacked इवेंट में फोल्डेबल स्मार्टफोन्स, Galaxy Ring हो सकते हैं लॉन्च
  8. Realme C65 5G हुआ 50MP कैमरा, 120Hz डिस्प्ले, 5000mAh बैटरी के साथ लॉन्च, जानें सबकुछ
  9. गजब! ये कंपनी दे रही Free में इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज करने की सुविधा, जानें पूरा मामला
  10. Lava ने गोल्ड कलर में पेश किया O2, जानें प्राइस, स्पेसिफिकेशंस
© Copyright Red Pixels Ventures Limited 2024. All rights reserved.
ट्रेंडिंग प्रॉडक्ट्स »
लेटेस्ट टेक ख़बरें »