आधार नंबर को पैन कार्ड से लिंक करने की आख़िरी तारीख़ बढ़ी, यह है जोड़ने का तरीका

सरकार ने लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने शुक्रवार को तीन महीने के लिए बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी है ।

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गैजेट्स 360 स्टाफ, अपडेटेड: 8 दिसंबर 2017 16:34 IST
ख़ास बातें
  • सरकार ने लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने समय सीमा बढ़ा दी
  • यह सीमा तीन महीने के लिए बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी है
  • पैन और आधार को दो तरीकों से लिंक कर सकते हैं
सरकार ने लोगों को अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से जोड़ने समय सीमा बढ़ा दी है। सरकार ने शुक्रवार को तीन महीने के लिए बढ़ा कर 31 मार्च 2018 कर दी है । यह समय सीमा तीसरी बार बढ़ाई गई है। केंद्र सरकार उच्चतम न्यायालय को पहले ही कह चुकी है कि वह विभिन्न सेवाओं और कल्याणकारी योजनाओं को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख को बढ़ाकर 31 मार्च तक करने के लिए तैयार है।

वित्त मंत्रालय ने कहा, "हमारी जानकारी में आया है कि कुछ करदाताओं ने अभी तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा है। इसी वजह से पैन को आधार से जोड़ने की प्रक्रिया की तारीख़ को आगे बढ़ाकर 31 मार्च 2018 करने का फैसला किया गया है।" इस नवंबर तक 33 करोड़ पैन धारकों में से 13.28 करोड़ लोगों ने अपने पैन को अपनी 12 अंकों वाली डिजिटल और जैविक पहचान आधारित आधार संख्या से जोड़ दिया था। इस साल, सरकार ने आयकर दाखिल करने के साथ नए पैन नंबर प्राप्त करने के लिए आधार को अनिवार्य घोषित कर दिया है।

आयकर कानून की धारा 139 एए (2) के तहत हर व्यक्ति, जिसके पास 1 जुलाई 2017 तक पैन है और वह आधार पहचान पत्र प्राप्त करने का पात्र है, उसे अपनी आधार संख्या की जानकारी कर अधिकारियों को देनी जरूरी है। गौरतलब है कि यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है और सरकार ने पैन को आधार के साथ जोड़ने की तारीख को अगस्त में चार महीने आगे बढ़ाकर 31 दिसंबर 2017 किया था। उच्चतम न्यायालय आधार को अनिवार्य बनाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। सरकार ने पैन समेत कई कल्याणाकारी योजनाओं और सेवाओं को आधार से जोड़ना अनिवार्य किया है।
 

आधार को पैन कार्ड से लिंक करने के ये हैं तरीके


आधार नंबर को पैन कार्ड से जोड़ने के लिए आपको सबसे ई-फाइलिंग की वेबसाइट (https://incometaxindiaefiling.gov.in/) पर जाना होगा और इन निर्देशों का पालन करना होगा।

1. अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर जा रहे हैं तो सबसे पहले **Register Here** पर क्लिक करें। इसके बाद पैन का ब्यौरा देककर ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद पासवर्ड बना लें। इसके बाद आपको लॉग इन करना होगा।
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2. अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो सिर्फ **Login here** पर क्लिक करें।
3. यूज़रआईडी में आपको अपना पैन नंबर डालना होगा। इसके बाद पासवर्ड, और फिर कैपचा कोड डालें। आखिर में **Login** पर क्लिक कर दें।
4. इसके बाद एक पॉप अप विंडो सामने आएगा जिसमें आपसे आधार नंबर को लिंक करने को कहा जाएगा। इसके बाद आधार नंबर डालें और फिर कैपचा कोड। आखिर में **Link now** पर क्लिक कर दें।
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5. अगर आपको पॉपअप विंडो नहीं दिखा तो घबराने की बात नहीं। आप अब भी आसानी से दोनों नंबर को लिंक कर सकते हैं। इसके लिए टॉप मेन्यू में नज़र आ रहे प्रोफाइल सेटिंग्स में जाएं। इसके बाद **Link Aadhaar** वाले विकल्प पर क्लिक करें।
6. इसके बाद अपना आधार नंबर डालें और फिर **Save** पर क्लिक कर दें।

बता दें कि यह तरीका तब ही काम करेगा जब पैन कार्ड और आधार कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल खाते हैं। जिन लोगों के दोनों कार्ड के ब्योरे पूरी तरह से मेल नहीं खाते हैं, उनके लिए सरकार ने इस प्रणाली को सरल बनाने की कोशिश की है। अब आपको इसके लिए सिर्फ अपने पैन कार्ड की एक स्कैन प्रति देनी होगी। इसके अलावा कर-विभाग इस संबंध में ऑनलाइन विकल्प देने की भी योजना बना रहा है। वह अपने ई-फाइलिंग पोर्टल पर करदाताओं को आधार जोड़ने का विकल्प देगा। इस विकल्प में उन्हें बिना अपना नाम बदले एक एकबारगी कूटसंदेश (वन टाइम पासवर्ड) का विकल्प चुनना होगा। इस विकल्प का चुनाव करने के लिए उन्हें अपने दोनों दस्तावेजों में उल्लेखित जन्मतिथि उपलब्ध करानी होगी और उनके मिलान पर वह ऑनलाइन आधार से पैन को जोड़ सकेंगे। ऐसा लगता है कि अभी इस विकल्प को उपलब्ध नहीं कराया गया है।
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एसएमएस के जरिए आधार और पैन कार्ड को लिंक करने का तरीका

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आधार और पैन कार्ड को लिंक करने के लिए दो नंबर 567678 और 56161 की सुविधा दी है। इसके लिए आपको नीचे दिए गए फॉर्मेट में एसएमएस भेजना होगा। UIDPAN<SPACE>123456789012<SPACE>ABCDE12345.इस टेक्स्ट में 12 संख्या वाला यह नंबर आपका आधार नंबर है जबकि दूसरा आपका पैन कार्ड नंबर है।

हालांकि, एसएमएस या इंटरनेट के जरिए पैन व आधार को लिंक करना सभी टैक्स अदा करने वाले लोगों के लिए अनिवार्य है। लेकिन उन लोगों को भी दोनों कार्ड लिंक करने होंगे जिनकी आय पर टैक्स नहीं लगता।
 

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