क्रिप्टो पर टैक्स लगाने का सरकार के पास अधिकार, बैन पर बाद में फैसला: फाइनेंस मिनिस्टर

बजट में वर्चुअल करंसीज के लिए एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की पेमेंट्स पर 1 प्रतिशत TDS और ऐसे गिफ्ट को प्राप्त करने वाले पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया था

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Press Trust of India, अपडेटेड: 11 फरवरी 2022 16:39 IST
ख़ास बातें
  • सरकार 1 अप्रैल से प्राइवेट डिजिटल एसेट से प्रॉफिट पर टैक्स लगाएगी
  • स्वदेशी जागरण मंच जैसे संगठन क्रिप्टोकरंसीज पर प्रतिबंध चाहते हैं
  • अमेरिका में भी क्रिप्टोकरंसीज को लेकर कानून बनाने की मांग हो रही है

सरकार 1 अप्रैल से प्राइवेट डिजिटल एसेट से मिलने वाले प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाएगी

फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को कहा कि सरकार के पास क्रिप्टोकरंसी से मिलने वाले प्रॉफिट पर टैक्स लगाने का अधिकार है। इसके साथ ही उनका कहना था कि क्रिप्टोकरंसी को बैन करने के बारे में फैसला विचार विमर्श के बाद किया जाएगा। केंद्रीय बजट पर सामान्य चर्चा के दौरान उत्तर देते हुए सीतारमण ने कहा, "इस स्तर पर मैं सरकार इसे कानूनी दर्जा देने या बैन करने नहीं जा रही। विचार विमर्श के बाद मिलने वाले फीडबैक के आधार पर बैन लगाने या नहीं लगाने के बारे में फैसला होगा।"

क्रिप्टोकरंसीज से जुड़ी ट्रांजैक्शंस से मिलने वाले प्रॉफिट के बारे में सीतारमण ने कहा, "यह वैध है या अवैध, यह प्रश्न अलग है लेकिन इस पर टैक्स लगाया जाएगा।" उन्होंने कांग्रेस की सांसद छाया वर्मा की ओर से क्रिप्टोकरंसी पर पूछे गए प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी। वर्मा ने पूछा था कि क्या क्रिप्टोकरंसी पर टैक्स लगाना वैध है। सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा था कि केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की ओर से जारी किए जाने वाले डिजिटल रुपये को करंसी के तौर पर मान्यता दी जाएगी और सरकार 1 अप्रैल से किसी अन्य प्राइवेट डिजिटल एसेट से मिलने वाले प्रॉफिट पर 30 प्रतिशत टैक्स लगाएगी।

बजट में वर्चुअल करंसीज के लिए एक वर्ष में 10,000 रुपये से अधिक की पेमेंट्स पर 1 प्रतिशत TDS और ऐसे गिफ्ट को प्राप्त करने वाले पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया गया था। TDS के लिए लिमिट विशेष कैटेगरी में आने वाले लोगों के लिए एक वर्ष में 50,000 रुपये की होगी। इनमें व्यक्ति/हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) शामिल हैं जिन्हें अपने एकाउंट्स का ऑडिट इनकम टैक्स एक्ट के तहत कराना होगा। ऐसे एसेट्स में ट्रांजैक्शंस से मिलने वाली आमदनी को कैलकुलेट करने पर किसी खर्च या भत्ते के डिडक्शन की अनुमति नहीं होगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि वर्चुअल डिजिटल एसेट्स के ट्रांसफर से होने वाले लॉस को किसी अन्य आमदनी के बदले सेट ऑफ करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। 

वर्चुअल करंसीज के लिए पेमेंट्स पर 1 प्रतिशत के TDS का प्रावधान 1 जुलाई और प्रॉफिट पर टैक्स लगाने का 1 अप्रैल से लागू होगा। इससे पहले स्वदेशी जागरण मंच जैसे कुछ संगठन क्रिप्टोकरंसीज पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर चुके हैं। इन संगठनों का कहना है कि क्रिप्टोकरंसीज का इस्तेमाल गैर कानूनी गतिविधियों की फंडिंग और मनी लॉन्ड्रिंग के लिए किया जा सकता है। अमेरिका जैसे कुछ देशों में भी क्रिप्टोकरंसीज को लेकर कानून बनाने पर विचार किया जा रहा है।
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
 

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