केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने साफ किया है कि TDS को विदहोल्ड करने की जिम्मेदारी सेलर को पेमेंट करने वाले शख्स की होगी, यानी वह बायर हो सकता है कोई एक्सचेंज या फिर ब्रोकर।
इसका मतलब यह है कि TDS को सेलिंग प्राइस से काटा जाएगा और TDS काटने के बाद बाकी अमाउंट सेलर को ट्रांसफर किया जाएगा।
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