खो गया है पैन कार्ड तो डुप्लीकेट PAN कार्ड के लिए ऐसे करें ऑनलाइन आवेदन
PAN कार्ड का उपयोग इनकम टैक्स फाइल करने, कई वित्तीय लेनदेन के साथ-साथ पहचान के प्रमाण के तौर पर होता है। पैन एक विशिष्ट 10 अंकीय अल्फान्यूमेरिक संख्या है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा भारतीय टैक्सपेयर को जारी की जाती है। डिपार्टमेंट विशिष्ट पैन कार्ड नंबर के आधार पर सभी टैक्स संबंधित ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड करता है। सरकार द्वारा एक बार जारी करने के बाद पैन नंबर हमेशा के लिए वैध रहता है।